हाइलाइट्स
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जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य
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बर्थ- डेथ सर्टिफिकेट के लिए नया पोर्टल लॉन्च
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ई- मेल पर मिल सकेगा प्रमाण-पत्र
Birth- Death Certificate: भारत सरकार ने बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने पर अब यह प्रमाण-पत्र आपको ई-मेल पर मिल सकेगा।
हालांकि, नगर निगम से जारी होने वाले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth- Death Certificate) में अब संशोधन कराना आसान नहीं होगा।
बता दें कि 11 अगस्त 2023 से हर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट (Birth- Death Certificate) जरूरी कर दिया गया है। स्कूल में एडमिशन से लेकर आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस सभी के लिए ये अनिवार्य होगा। इसके अलावा मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु के कारण को भी प्रमाणित किया जाएगा।
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MP में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट अनिवार्य, अब नए पोर्टल पर ऑनलाइन मिलेगी सुविधा#Birthcertificate #deathcertificate #email #aadhaarcard #pancard #passport #drivinglicense pic.twitter.com/YYzOYUiQ4U
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) June 28, 2024
सीआरएस पोर्टल की दी गई ट्रेनिंग
बीते दिनों भोपाल के जिला रजिस्ट्रार यूएस पठारिया ने सभी संबंधित अधिकारियों को सीआरएस पोर्टल की ट्रेनिंग दी थी। 26 जून को प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।
इस पोर्टल से आम जनता सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र (Birth- Death Certificate) अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकती है। यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली है। इसके साथ ही बहुत सरल भी है। बता दें कि पोर्टल पर आवेदक जो भी डाटा देगा, वह पोर्टल पर ही सुरक्षित रहेगा।
21 दिन के अंदर दें आवेदन
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र (Birth- Death Certificate) में अब संशोधन कराना आसान नहीं होगा। दरअसल, यदि आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन में 21 दिन से अधिक लगाते हैं तो सीएमओ कार्यालय की रिपोर्ट लगाना अनिवार्य होगा।
अगर किसी के घर में मौत हुई है और इसे 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और आवेदन नहीं किया है, तो मृत्यु प्रमाणपत्र में नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी जरूरी है।
बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट के लिए दिशा-निर्देश
तहसीलदार की रिपोर्ट पर मृत्यु के एक साल बाद भी प्रमाण पत्र (Birth- Death Certificate) लेने की व्यवस्था अब नहीं दी जाएगी। अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदनकर्ता के साथ मृतक के परिजनों (माता-पिता) के आधार कार्ड का ब्योरा भी देना होगा।
डेथ सर्टिफिकेट (Birth- Death Certificate) बनवाने के लिए मृतक के माता- पिता के आधार कार्ड के साथ उनकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है।
साथ ही जन्म प्रमाणपत्र (Birth- Death Certificate) के लिए मां के आधार कार्ड में पति का नाम होना चाहिए। अगर मां के आधार कार्ड में उसके पिता का नाम है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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