Advertisment

Data Protection Bill: डेटा संरक्षण नियमों के अनुपालन के लिए एक साल का समय दे सकती है सरकार, पढ़ें पूरी खबर

सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के मानदंडों का अनुपालन करने के लिए इकाइयों को एक साल का समय दे सकती है।

author-image
Bansal news
Data Protection Bill: डेटा संरक्षण नियमों के अनुपालन के लिए एक साल का समय दे सकती है सरकार, पढ़ें पूरी खबर

Data Protection Bill: सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) के मानदंडों का अनुपालन करने के लिए इकाइयों को एक साल का समय दे सकती है।

Advertisment

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार इकाइयों को अपनी प्रणाली को इसके अनुरूप ढालने के लिए एक साल का समय देने पर विचार कर रही है।

एक महीने में जारी कर दिए जाएंगे

उद्योग के साथ चर्चा के मौके पर पत्रकारों से अलग से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि डेटा संरक्षण बोर्ड और मंजूरी प्रबंधन सहित आठ नियमों के लिए दिशानिर्देश एक महीने में जारी कर दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा, ‘उद्योग ‘एज-गेटिंग’ के लिए कुछ और समय चाहता है, अलग-अलग डेटा इकाइयों के लिए इस बदलाव को अलग-अलग समयसीमा चाहता है। हमें उम्मीद है कि ‘एज-गेटिंग’ को छोड़कर ज्यादातर नियमों के लिए बदलाव 12 माह में पूरा हो जाएगा।’’ ‘एज-गेटिंग’ ऐसा पेज होता है जिसमें वेबसाइट पर आने वाले व्यक्ति से उसकी आयु पूछी जाती है और यह देखा जाता है कि वह साइट के उत्पादों या सेवाओं के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त आयु सीमा के तहत आता है या नहीं।

 125 प्रतिनिधियों ने लिया भाग 

इस चर्चा में मेटा, लेनोवो, डेल, नेटफ्लिक्स सहित विभिन्न कंपनियों के लगभग 125 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘निजता के अधिकार’ को मौलिक अधिकार घोषित करने के छह साल बाद आया है, में ऑनलाइन मंचों द्वारा व्यक्तियों के डेटा या ब्योरे के दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान हैं। इस अधिनियम में व्यक्तियों के डिजिटल ब्योरे का दुरुपयोग करने या उसकी सुरक्षा करने में विफल रहने वाली इकाइयों पर 250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

Advertisment

अधिनियम यह कहता है

अधिनियम कहता है कि नागरिकों द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग कानून के अनुसार केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे जुटाया गया है। किसी भी तरह की शिकायत के मामले में डेटा संरक्षण बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। बोर्ड अधिनियम के मानदंडों के अनुसार शिकायत पर कार्रवाई करेगा। चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘हम अगले पांच-छह दिन में अनुपालन के लिए अधिकांश नियम लागू करना शुरू कर देंगे। अधिकांश नियम 30 दिन के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। डेटा संरक्षण बोर्ड भी 30 दिन में अस्तित्व में आ जाएगा।’’

ये भी पढ़ें:

Weather Update Today: राजस्थान में आज से भारी बारिश पर लगेगा ब्रेक, जानें अन्य राज्यों के मौसम का हाल

Canada India Tensions: कनाडा से बिगड़े रिश्ते का सिखों पर क्या होगा असर, SGPC ने कही ये बड़ी बात

Advertisment

Atharvashirsha Pathan Pooja: इस राज्य के 31 हजार महिलाओं संग विदेशी श्रद्धालुओं ने अथर्वशीर्ष का किया पाठ, जानें कहांं

Rajasthan Loot: राजस्थान के इस मंदिर में सोने-चांदी लूट ले गए बदमाश, पुजारियों पर भी किया हमला

Earthquake in Himachal: फिर हिली हिमाचल की धरती, रिक्टर स्केल पर 2.9 दर्ज की गई तीव्रता

Advertisment
bandha talab data protection bill Digital Personal Data Protection Act DPDP Act
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें