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पटना। (भाषा) कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद अगले एक सप्ताह अर्थात 16 जून से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील दी गयी है । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, ‘‘ संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। अगले एक सप्ताह तक अर्थात 16 जून से 22 जून 2021 तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए, अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय अपराह्न पांच बजे तक, दुकानें एवं प्रतिष्ठान अपराह्न छह बजे तक खुले रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू संध्या आठ बजे से प्रातः पांज बजे तक लागू रहेगा।’’
अनलॉक-2 के नियम
- खाद, बीज, कृषि यंत्र, आवश्यक खाद्ध सामग्रियों की दुकान हर दिन खुलेगी
- फल-सब्जियों की दुकानें भी हर दिन शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है
अनलॉक-1 में क्या थे नियम
अनलॉक-1 में दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुल रही थीं। जिसे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। 50% क्षमता के साथ सभी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों के चलने का नियम जारी रहेगा। प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में अब 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रह सकेगी।
- अनलॉक-1 में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू था।
- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद थे।
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/समारोह पर प्रतिबंध था।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक थी।
- रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबे में से खाने के सामान की होम डिलीवरी/टेक होम की ही सुविधा है।
- आवासीय होटलों में रुके गेस्ट्स के लिए इन-रूम डाइनिंग की सुविधा रहेगी।
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