भोपाल। प्रदेश में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। रोजाना सैकड़ों नए मरीज सामने आ रहे हैं। प्रशासन के नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन सहित तमाम प्रयास विफल होते दिख रहे हैं। कोरोना संक्रमण की बृद्धि को देखते हुए सरकार ने वैक्सीन लगाने की दर को दोगुना कर दिया था। अब तेज रफ्तार से वैक्सीन लगाई जा रही है। अब वैक्सीन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इसके लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन न करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स के नए रजिस्ट्रेशन भी अब नहीं किए जाएंगे। इतना ही नहीं टीकाकरण की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर अस्पताल पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत अगर 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाती है तो उस टीकाकरण टीम को सस्पेंड करने के साथ संबंधित प्राइवेट अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा। साथ ही अब हैल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन के नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे।
पत्र लिखकर दी जानकारी…
इसको लेकर अपर संचालक टीकाकरण डॉक्टर संतोष शुक्ला ने प्रदेश के सभी सीएमएचओ और टीकाकरण अधिकारियों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैक्सिनेशन भी तेज कर दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सीएम के आदेशानुसार वैक्सीनेशन के डोज को डबल कर दिया है। रोजाना 4 लाख के करीब टीके लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को भी सीएम शिवराज सिंह मिंटो हॉल स्थिति गांधी के प्रतिमा के सामने पहुंचें। यहां से लोगों से स्वास्थ्य आग्रह किया। इसमें लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील की। इतना ही नहीं यहां शिवराज सिंह 24 घंटे तक अपना डेरा जमाएंगे। यहीं से सारे काम-काज संभालेंगे। इसी दौरान शिवराज सिंह कोरोना के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों, धर्मगुरुओं, जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे।
यह दिए निर्देश….
-हाल ही में जारी गाइडलाइन में यह कहा गया है कि वैक्सीन केवल 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी।
-इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा।
-45 साल से कम उम्र के लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी।
-अगर 45 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की खबर सामने आती है तो प्राइवेट और सरकारी सभी टीकाकरण स्टाफ और अस्पताल के खिलाफ
दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
-गाइडलाइन का पालन न करने पर अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है।
-3 अप्रैल के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन लगवाने के लिए न जाएं। इससे पहले जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वे वैक्सीन लगवा सकते हैं।