Good News: अब FIR लिखवाने के लिए नहीं काटने होंगे पुलिस थाने के चक्कर, ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत

Good News: अब FIR लिखवाने के लिए नहीं काटने होंगे पुलिस थाने के चक्कर, ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस ने बृहस्पतिवार को ई-प्राथमिकी सेवा का परीक्षण शुरू किया। इससे नागरिक बिना थाने जाए प्राथमिकी दर्ज करा सकेंगे। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंचल शेखर ने बताया कि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस की ई- प्राथमिकी सेवा का परीक्षण गुरुवार को एससीआरबी पुलिस मुख्यालय से शुरू किया गया। उन्होंने कहा, इस परीक्षण के दौरान कोई भी पीड़ित वाहन चोरी (15लाख रुपये मूल्य तक) तथा सामान्य चोरी (एक लाख रुपये मूल्य) की रिपोर्ट मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट, सिटीजन पोर्टल तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी आईडी से लॉगिन करके करा सकता है।

शेखर ने बताया, ई- प्राथमिकी के लिए आरोपी अज्ञात होना चाहिए तथा घटना में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। इससे नागरिक बिना थाने जाए प्राथमिकी दर्ज करा सकेंगे। इस संबंध में सभी थानों को आवश्यक निर्देश दे दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि यह सुविधा चौबीस घंटे उपलब्ध रहेगी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी और समय सीमा में प्रकरण का निराकरण किया जा सकेगा।

बीमा मिलने में भी नहीं लगेगा समय
अधिकारी ने बताया कि इससे वाहन चोरी के मामलो में बीमा राशि प्राप्त करने में लगने वाले समय में कमी आएगी और ई- प्राथमिकी द्वारा दर्ज प्रकरण में की गई कार्रवाई से नागरिक भी अवगत रहेंगे। घर से ही शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों को https://mppolice.gov.in, https://citizen.mppolice.gov.in, मोबाइल एप MPeCOP पर लॉगिन करना होगा। यहां जाकर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन चालू रहेगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में इस तरह के 50,000 से ज्यादा केस हर साल आते हैं। ऐसे में पुलिस थानों पर काम का लोड कम पड़ेगा और कोरोना के इस दौर में जनता को घर बैठे सुविधा मिलेगी। गुरुवार को इसका ट्रायल किया गया था। सुमित मंगल ने पिपलानी पुलिस में घर से सोने की चेन चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने भी मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article