Gift Tax Rule: जब आप किसी से गिफ्ट लेते हैं तब तो आपको टैक्स देना ही होता है,लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको गिफ्ट देने पर भी टैक्स भरना होता है. कैसे भरना होता है गिफ्ट देने पर टैक्स, आईये इस रिपोर्ट में समझते हैं।
भारत में देना होता है गिफ्ट टैक्स
पिछले कुछ दिनों त्योहारों का मेला लगा रहा. पहले नवरात्री, फिर दिवाली, उसके बाद भाईदूज। अब इन त्योहारों में गिफ्ट लेन-देन की साइकिल तो चलती ही रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन गिफ्ट पर भी आपको टैक्स देना होता है।
जी हाँ भारत में गिफ्ट टैक्स देना होता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप गिफ्ट देते हैं तो भी आप टैक्स देने के लिए बाधित होते हैं। इसका मतलब कि आप गिफ्ट लेने पर तो टैक्स देते ही हैं, बल्कि देने पर भी टैक्स देना होता है। कैसे भरना होता है गिफ्ट देने पर टैक्स, आईये समझते हैं।
जब हम गिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम किसी कैश, छोटे-मोटे गिफ्ट, की बात करें। गिफ्ट का तात्पर्य किसी को असेट ट्रांसफर या मॉनेटरी भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको टैक्स नियम जरूर पता होने जरूरी हैं।
किराया शेयर कर रहे हैं तो?
उदहारण के तौर पर आपने अपने मकान को किराये पर दे रखा है और उसका किराया आपके रिलेटिव के पास जा रहा है। आप इसे उस रिलेटिव को दिए जा रहे गिफ्ट के रूप में देख सकते हैं।
लेकिन, इसका टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि नियमों के मुताबिक वो किराया आपकी कमाई है। उस कमाई को आपकी कमाई माना जाएगा, ऐसे में ये आपके ऊपर टैक्स के तौर पर गिना जाएगा।
बच्चे के लिए गिफ्ट
इसके साथ-साथ, एक चीज़ ये हो सकती है कि माता-पिता ने अपने बच्चे के नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवाया है और उसमें पैसे जमा कर रहे हैं।
ऐसे में बच्चे के लिए ये गिफ्ट पैरेंट्स की कमाई में से जा रहा है, लेकिन उस बच्चे के बैंक अकाउंट में जो पैसे जमा हैं, उनपर जो ब्याज बन रहा है, वो भी पैरेंट्स की कमाई में ही जोड़ा जाएगा। और इसपर टैक्स लगेगा।
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