भोपाल: अगर आपके पास गाड़ी है और उससे जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या फिटनेस प्रमाण पत्र आदि कागज रीन्यू नहीं हैं तो इन्हें 31 दिसंबर तक पूरा करा लें। क्योंकि अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स रीन्यू नहीं हैं तो 1 जनवरी से आपको इसके लिए बड़ा भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम प्राइवेट और कॉमर्शियल दोनों ही प्रकार के वाहनों पर लागू किया गया है। हालांकि इसमें सिर्फ वही गाड़ियां शामिल हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स की वैद्यता 1 फरवरी से 31 दिसंबर को खत्म हो रही है।
31 दिसंबर तक बढ़ाई थी डॉक्यूमेंट्स की वैधता
आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना काल में सरकार ने टू व्हीलर से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। ड़क्यूमेंट्स रिन्यू कराने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन अब ये समय सीमा खत्म होने वाली है, ऐसे में वाहन मालिक जल्द इसे अपडेट कराकर भारी जुर्माने से बच सकते हैं।
कमर्शियल वाहन मालिकों ने रियायत की अपील
सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ अन्य रियायत की अपील की है। उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए, जो व्यावहारिक समस्याओं की वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। जिसमें की बस ऑपरेटर शामिल हैं।
स्कूल बस ऑपरेटरों ने बताई अपनी परेशानी
इस संबंध में स्कूल बस ऑपरेटर की ओर से कहा गया कि हमारी बसें, जो स्कूलों से जुड़ी हुई हैं, वो लॉकडाउन और स्कूल बंद होने की वजह से नहीं चल रही हैं। हम उन्हें तब तक संचालित कर सकते हैं जब तक कि स्कूल नहीं खुल जाते। इसलिए, सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले इन मुद्दों को भी देखना चाहिए।