Prayagraj Gangster Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट- गैंग चार्ट में शामिल मुकदमों में बरी तो रद्द होगी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही

Prayagraj Gangster Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी आधार मुकदमों में बरी हो चुका है, तो गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी रद्द की जा सकती है।

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हाइलाइट्स

  • हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट केस रद्द करने का आदेश दिया
  • आधार केस में बरी होने पर गैंगस्टर कार्यवाही भी रद्द
  • गिरीश उपाध्याय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Allahabad High Court on Prayagraj Gangster Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आरोपी को गैंग चार्ट में शामिल आधार मुकदमों में बरी कर दिया गया हो, या फिर वे मामले रद्द कर दिए गए हों, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही संपूर्ण कार्यवाही को भी रद्द किया जा सकता है।

इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने गिरीश कुमार उर्फ गिरीश उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को समाप्त कर दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने दिया।

जानिए क्या है मामला?

प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले गिरीश कुमार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ पूर्व में शंकरगढ़ थाने में दो तथा आगरा के सिकंदरा थाने में एक केस दर्ज था, जिनके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही शुरू की गई थी।

लेकिन याची पक्ष के अधिवक्ता अभिषेक कुमार सरोज ने कोर्ट को बताया कि याची इन तीनों आधार मामलों में बरी हो चुका है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही जारी रखना कानून सम्मत नहीं है।

कोर्ट ने दिए गैंगस्टर केस रद्द करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने याची के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही तभी वैध मानी जाएगी, जब आधार केस विचाराधीन हों या उनमें दोष सिद्ध हुआ हो। यदि आधार केस ही समाप्त हो चुके हों, तो गैंगस्टर एक्ट का औचित्य समाप्त हो जाता है।

कोर्ट ने फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा सलीम उर्फ पियाऊ बनाम राज्य केस का हवाला देते हुए याची के खिलाफ जारी गैंगस्टर एक्ट की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त कर दिया। 

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