MDH And Everest Masala Ban: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने पूरे देश में मसालों और बेबी फूड की जांच करने का फैसला लिया है। FSSAI सारे देश से सभी ब्रांडों के इन उत्पादों के सैंपल (Sample) इकठ्ठा करके उनकी जांच करेगा।
हाल ही में Everest और MDH मसालों में पाए गए Pesticide के चलते यह कदम उठाया गया है। सिंगापुर की फूड एजेंसी ने एवेरस्ट (Everest Masala) के fish curry मसाले में ethylene oxide पाया था। इसके बाद Singapore में कंपनी के मसालों पर रोक लगा दी गई थी।
राज्यों के फूड कमिश्नर को दिया आदेश
एक रिपोर्ट के मुताबिक FSSAI ने सभी राज्यों के Food Commissioner को इस बारें में आदेश जारी कर दिया हैं। Report में बताया गया कि कि इन सैंपल को कंपनियों की manufacturing unit से इकट्ठे किए जाएगा।
जिसके बाद इसमें पेस्टिसाइड Ethylene Oxide की जांच के लिए इन्हें लैब में भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 20 दिन लग जाएगा। अगर जांच में लगाए गए आरोप सच होते है तो इन ब्रांडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई (strict action) की जाएगी।
वहीं इस मामले को लेकर FSSAI ने स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया (Spice Board of India) को भी अलर्ट कर दिया है।
हांगकांग और सिंगापुर ने किया बैन
Food Safety Center के आदेश के बाद Hongkong और सिंगापुर ने MDH और Everest के मसालों पर बैन लगा दिया। साथ ही अपने नागरिकों से इन मसालों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी।
Singapore Food Agency ने ऐसे मसालों को वापस लेने का निर्देश दिया है। बता दें MDH का मद्रास करी पाउडर, Everest Fish Curry Masala, MDH सांभर मसाला मिक्स और MDH Curry Powder Mix Masala पर रोक लगी है।
Cerelac में added sugar होने का किया था दावा
Swiss Investigation Organization पब्लिक आई ने Nestle के Cerelac Brand में शुगर होने का दावा किया था। जिसमें कहा गया कि Nestle भारत में Added Suggar वाले बेबी प्रोडक्ट्स बेच रही है।
संस्था ने दावा किया कि बच्चों को एक बार में जितना Cerrelac खिलाया जा रहा है, उसमें 3 gm added sugar है। इन सब को देखते हुए FSSAI ने फैसला किया कि वो Nestle के Cerelac के साथ और भी बेबी फूड के सैंपल (Sample of Baby Foods) की जांच करेगी।
क्या है एथिलीन ऑक्साइड का साइड इफेक्ट?
कैंसर पर Research के लिए International agencyने ethylene oxide को समूह -1 carcinogen की श्रेणी में रखा है। इस श्रेणी के रसायनिक तत्वों (chemical elements) वाले उत्पादों को वाले इंसानों के इस्तेमाल के लिए फूड प्रोडक्ट्स के तौर पर केवल तभी बेचा जा सकता है जब इसका स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो।
CFS ने कहा है कि अगर ऐसे उत्पादों की बिक्री की जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 Dollar का जुर्माना और दोषी सिद्ध होने पर पर छह महीने की कैद (six months imprisonment) हो सकती है।