Corona Curfew: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज से खुलेंगी फल सब्जी और किराना की दुकानें, आदेश जारी…

इंदौर। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई है। हजारों लोग इस लहर की चपेट में आकर काल के गाल में समा गए हैं। कोरोना के इस कहर को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया था। वहीं इंदौर में कलेक्टर ने 21 मई को सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए थे। इस सख्ती में फल, सब्जी और किराना दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसको लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में याचिका दायर की गई थी।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को सप्ताह में पांच दिन अनिवार्य रूप से फल सब्ज़ियां किराना दुकानों को खोले जाने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। अब इंदौर में सप्ताह में पांच दिन फल, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। इसको लेकर कलेक्टर को आदेश जारी करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है। बता दें कि बीते 20 मई को इंदौर कलेक्टर ने शहर में सख्त लकडाउन लगाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश में कहा गया था कि 21 मई से 28 मई तक सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। शहर में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाएगा।
हाईकोर्ट में दी थी दलील…
इसके बाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में मल्होत्रा ने दलील दी थी कि सख्त कोरोना कर्फ्यू के कारण आम जनों को जरूरी सामानों की कमी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फल, सब्जी और किराना दुकानों के व्यापारी के आय पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं।
अब शहर में सप्ताह में पांच दिन फल, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाया जा रहा है। जिन जिलों में कोरोना के मामले कम हैं वहां छूट देना शुरू हो चुकी है। वहीं 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इंदौर में भी गलियों में सेनेटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं राजधानी में 73 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अनलॉक की प्लानिंग को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधि रोजाना बैठकें कर रहे हैं।