Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मिश्रीलाल खत्री की पत्नी पुष्पा देवी खत्री द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पुष्पा देवी ने अपने पति की पेंशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन और पेंशन नियम 2006 के नियम 3(घ) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को मूल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।