कोच्चि, आठ जनवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय फ्लाईओवर घोटाला मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए गए राज्य के पूर्व मंत्री तथा आईयूएमएल विधायक वीके इब्राहिम कुंजू को उनकी तबीयत को देखते हुए शुक्रवार को जमानत दे दी।
कुंजू के पिछली कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार के दौरान यहां पलारीवत्तम में फ्लाईओवर के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 18 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को कुंजू की जमानत याचिका रद्द करते हुए अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नयी जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दे दी थी। कुंजू फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और एक अस्तापल में कैंसर का इलाज करा रहे हैं।
अदालत ने शुक्रवार को उन्हें जमानत देते हुए कहा कि उनके स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां बदल चुकी हैं।
न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने आदेश में कहा, ”जहां तक जमानत अर्जी में दिये गए आधारों और याचिकाकर्ता द्वारा पेश किये गए प्रमाण पत्रों की बात है, तो राज्य के अधिवक्ता ने उसपर कोई आपत्ति नहीं जतायी है। ऐसे में, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर कड़ी पाबंदियों के साथ जमानत दी जा सकती है।”
आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पर एर्नाकुलम जिले से बाहर नहीं जाने समेत अन्य पाबंदियां लगाई जा सकती है।
भाषा
जोहेब माधव
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