Hemant Soren Bail: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जेल के बाहर सोरेन समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने जेल पहुंची थीं।
क्या बोले हेमंत सोरेन ?
जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन का कहना था कि उन्हें झूठे आरोपों में 5 महीने जेल के अंदर रखा गया। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। मंत्रियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि न्याय मिलने में कई महीने लग रहे हैं।
हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि पूर्व सीएम के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं।
जमानत की 2 शर्तें
- ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया।
- जमानत पर रहने के दौरान आरोपी उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा।
जमानत याचिका पर 13 जून को पूरी हुई थी सुनवाई
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत को 31 जनवरी को ED ने गिरफ्तार किया था।
ED ने किया था सोरेन की जमानत का विरोध
ED ने 13 जून को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध किया था। ED के वकील ने कहा था कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती। वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्हें जमानत मिली तो वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करके जांच प्रभावित कर सकते हैं।
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ED का सोरेन पर आरोप
कोर्ट में ED ने सोरेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अवैध तरीके से बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। ये PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत ये मनी लॉन्ड्रिंग है।