Former CMHO sentenced : पूर्व सीएमएचओ को 7 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना भी

सीजी जांजगीर चांपा के पूर्व सीएमएचओ को 7 साल की जेल, आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला, Former CMHO sentenced, Former CMHO of CG Janjgir Champa sentenced to 7 years in jail, special court verdict in disproportionate assets case

Former CMHO sentenced : पूर्व सीएमएचओ को 7 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना भी

जांजगीर चांपा। पूर्व सीएमएचओ को विशेष न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की थी, जिसमें करोड़ों रुपए की सम्पत्ति का खुलासा हुआ और एसीबी ने प्रकरण को जांजगीर के विशेष न्यायालय में पेश किया था।

इस मामले में कोर्ट ने पूर्व सीएमएचओ डॉ. आरएल घृतलहरे को 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जांजगीर के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने यह सजा सुनाई। बता दें कि यह मामला 2012 का है। इस संबंध में लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की थी और करोड़ों की सम्पत्ति का खुलासा किया। एसीबी ने प्रकरण को जांजगीर के विशेष न्यायालय में पेश किया था, जिसकी मंगलवार को सुनवाई हुई और पूर्व सीएमएचओ डॉ. आरएल घृतलहरे को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने 7 साल की सजा सुनाई है, वहीं 10 लाख का जुर्माना भी किया है।

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