Firecrackers Ban : पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध, नियम नहीं माने तो भरना पड़ सकता है भारी भरना -

Firecrackers Ban : पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध, नियम नहीं माने तो भरना पड़ सकता है भारी भरना

Firecrackers Ban In Delhi

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों Firecrackers सहित सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध (Firecrackers Ban ) लगाए जाने की घोषणा के बाद दरीबा कलां में एक विक्रेता ने दिल्ली सरकार से निवेदन है कि सिर्फ इस सीजन दीवाली तक हमें पटाखे बेचने दिया जाए। इसके बाद जो भी आदेश होगा हम उसे मान लेंगे। सिर्फ एक हफ्ता दीवाली का रह गया है और हम सब इस उम्मीद में है कि हमारे घर में भी दीवाली ढंग से मने।

 

15 लाख का नुकसान हो रहा
विक्रेता ने कहा कि दिल्ली सरकार को पटाखों पर बैन लगाना ही था तो पहले बता देती और हमें लाइसेंस जारी न करती। हम कोई और काम कर लेते। हमने जो माल उठा रखा है जो बुकिंग कर रखी है वो तो वेस्ट हो गई। हमें कम से कम 15 लाख का नुकसान हो रहा है।

 

 

 

1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता
जानकारी ये भी आ रही है कि पटाखे बेचने या फोड़ने वाले लोगों पर वायु प्रदूषण (नियंत्रण) अधिनियम (1981) के तहत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वह पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को एक बैठक करेंगे ताकि प्रतिबंध को लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा सके।

30 नवंबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध
मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से गुरुवार को की गई घोषणा के अनुसार, पटाखों पर प्रतिबंध 7 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। राय ने कहा कि वैसे तो दिल्ली में प्रदूषण के स्रोत साल भर लगातार बने हुए हैं, लेकिन दिवाली से पहले पटाखे फोड़ने और पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से दिल्ली का प्रदूषण स्तर और बढ़ जाता है।

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