GURUGRAM: दिवाली का सीजन आने ही वाला है, लेकिन इससे पहले ही लोगों के लिए एक बुरी खबर आ गई है। दरअसल, बच्चों के साथ-साथ बड़े भी दिवाली के दिन पटाखें जलाना पसंद करते है। लेकिन सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अब आप पटाखें नहीं फोड़ सकते है। ये फैसला पटाखों से होंने वाली प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
आदेश के अनुसार, दिल्ली से सटे गुरूग्राम में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इसके साथ इस बात में छुट दी गई है कि आप हरित पटाखें (Green Firecrackers) जला सकते है। ये जानकारी गुरूग्राम जिले के कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार दी है। जिसके मुताबिक, ये आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे गुरुग्राम जिले में लागू होंगे और 31 जनवरी, 2023 तक प्रभावी रहेंगे।
In compliance of the instructions received from the Govt, manufacturing, sale and use of all kinds of Firecrackers, except Green crackers, has been prohibited in Gurugram district. #Diwali2022 @cmohry @DC_Gurugram @DCsofIndia @DiprHaryana pic.twitter.com/InJrQYu6Ol
— Nishant Yadav IAS (@nishantyadavIAS) October 14, 2022
गुरूग्राम के डिप्टी कमिश्नर की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के अनुसार हरित पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, संचालन और बिक्री पर रोक लगा दी गयी है। वहीं यह आदेश एनसीआर क्षेत्र सहित पूरे राज्य में लागू होगा। यह फैसला राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिला गुरुग्राम में इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा।