Firecracker Ban In Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बैन के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार, जानें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

Firecracker Ban In Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बैन के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार, जानें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

Firecracker Ban In Delhi: दिवाली में पटाखे बैन को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई याचिका पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस एमआर शाह ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें।

पीठ ने कहा कि त्योहार मनाने के और भी तरीके हैं। आप अपना पैसा मिठाई पर खर्च कर सकते है। बता दें कि इससे पहले, शीर्ष अदालत ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करते हुए कहा था कि अदालत पटाखों के उपयोग के संबंध में एक विस्तृत आदेश पहले ही पारित कर चुकी है और पिछले आदेश को निरस्त नहीं करेगी।

भाजपा सांसद ने लगाई थी अर्जी

बता दें कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग के खिलाफ दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। वहीं सांसद चाहते है कि आम आदमी पार्टी सरकार आगामी त्योहारी सीजन के दौरान अनुमति पटाखों की बिक्री, खरीद और फोड़ने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी करे।

बता दें कि आप सरकार ने 7 सितंबर को राजधानी दिल्ली में तत्काल प्रभाव से 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके मुताबिक पटाखों की बिक्री, खरीद और फोड़ने पर प्रतिबंध है। हालांकि ये नियम हानिकारक पटाखों के इस्तेमाल पर ही लागू होगा। ग्रीन पटाखे या कम प्रदूषण करने वाले पटाखे राजधानी में दिवाली के दिन जलाए जा सकते है।

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