हाइलाइट्स
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मध्यप्रदेश EC की प्रेस कांफ्रेस
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कमल पटेल और आरिफ मसूद पर एक्शन
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चुनाव की गोपनीयता को किया भंग
Lok Sabha Chunav 2024: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में पोते और बेटे के साथ मतदान केंद्र पर वोट डलवाने के मामले में पूर्व मंत्री कमल पटेल और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुसीबत बड़ गई है। आपको बता दें कि मुख्य निवार्चन पदाधिकारी ने दोनों मामले में कार्रवाई करने का कहा है।
कमल पटेल पर FIR
शिवराज सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता कमल पटेल पर FIR दर्ज कर ली गई है. उन्होंने पोलिंग बूथ में अपने नाबालिग नाती के साथ वोट डाला था.
Bhopal Breaking: आरिफ मसूद और कमल पटेल पर चुनाव आयोग करेगा कार्रवाई, पोते और बेटे के साथ डाला था वोट@arifmasoodbpl @KamalPatelBJP #bhopalnews #arifmasood #kamalpatel #Bhopal #MPNews #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ZT3UMUkSEc
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) May 12, 2024
चुनाव की गोपनीयता को किया भंग
पूर्व मंत्री कमल पटेल और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। बता दें कि MP में 7 मई को हुए लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024) के तीसरे चरण में मतदान के दौरान पूर्व मंत्री कमल पटेल ने अपने पोते के साथ मतदान किया था।
तो वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी अपने बेटे को EVM मशीन तक ले गए थे। ये चुनाव की गोपनीयता को भंग है। इसे लेकर अब चुनाव आयोग पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई करेगा।
अनुपम राजन ने कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के दिए निर्देश
मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि भोपाल के जिला पंचायत सदस्य विनय मैहर ने चुनाव के दौरान अपने बेटे से वोट डलावाया था। जिसका वीडियो सामने के आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब कमल पटेल और आरिफ मसूद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दोनों ही मामले की जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है।
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ये हैं नियम
– वोटिंग के दौरान जिस एरिया में EVM मशीन रखी होती है वहां आप किसी को भी नहीं ले जा सकते।
यदि आपका बच्चा समझदार है, खुद से चल सकता है तब भी आप उसे अंदर नहीं ले जा सकते।
– वोटिंग के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोंग्राफी पर मनाही रहती है। यदि आप वोट डालते वक्त फोटो या वीडियो बनाते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
– पोलिंग बूथ पर फोन साथ में लेकर जाने की इजाजत नहीं होती है।
– अगर आप किसी पार्टी के नेता हों या फिर कार्यकर्ता, अपने गले में पार्टी का गमछा या फिर बिल्ला लगाकर नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है।
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