Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के नगर निगम ने गौ माता और डॉग को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार यदि किसी ने गाय को लाठी डंडों से मारा तो जुर्माना लगेगा। इसी के साथ ही डॉग को मरने पर भी जुर्माना लगेगा।
इस आदेश की जानकारी को लेकर रायपुर (Chhattisgarh News) जिले के नगर निगम ने शहर में स्पीकर लगाकर लोगों को आगाह किया है। लोगों को यह भी बताया है कि शहर की सीमा में यदि कोई गौ माता और डॉग को मरता है तो पांच हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
गाय और डॉग को मारने के आ चुके केस
रायपुर जिले के बीरगांव नगर निगम ने क्षेत्र में मुनादी कराई है। जिसमें कहा रहा है कि अब गबौ माता और डॉग को मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर अब नगर निगम कार्रवाई करेगा। इस दौरान 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसलिए कोई भी पशुओं और डॉग के साथ क्रूरता न करें। इसको लेकर लोगों को समझाइश भी जा रही है।
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