नई दिल्ली। अगर आपकी Fastag News गाड़ी में पुराना फास्टैग (Fastag) लगा है तो सतर्क हो जाएं। वरना इसकी अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है। जी हां अगर आप भी कहीं घूमने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको टोल प्लाजा (toll plaza) पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए कहीं भी जानें से पहले अपनी गाड़ी में इसकी वैघता (valid) जरूर चैक कर लें। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने फास्टैग (Fastag) की एक वैधता तय कर दी है। अगर आप भी इस वैघता को पूरा नहीं करते तो आपका वाहन बगैर फास्टैग के माना जाएगा। इसके लिए आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा।
हो सकता है दो दिन बाद अवैध हो जाएगा आपका भी हो जाए अवैध
नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (National Highway Authority of India Highway) ने फास्टैग की वैधता 5 साल रखी है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत नवंबर 2016 में की गई थी। नवंबर से नए वाहनों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। यानी 2016 नवंबर से शोरूम से बिकने वाली गाड़ियों पर कंपनी द्वारा फास्टैग लगा कर दिया जाने लगा था। इसके बाद फास्टैग से पहला ट्रांजेक्शन दिसंबर के पहले हफ्ते से ही शुरू कर दिया था। यानी अगर आपने भी नवंबर 2016 में गाड़ी खरीदी है। इस साल नवंबर खत्म होते—होते आपका फास्टैग भी अवैध हो जाएगा। अत: आपको भी इसे बदलना होगा।
क्या करें —
अगर आपके वाहनों में लगा हुआ फास्टैग भी अवैध हो चुका है तो आप इसे हटाकर नया ले लें। इसकी अपेक्षा अगर आपका फास्टैग बैंक अकाउंट से लिंक हैं या उसमें कुछ राशि है तो आपको संबंधित बैंक जाकर दूसरे फास्टैग के लिए आवेदन करना होगा। इसमें आप पुराने फास्टैग में बची राशि को नए फास्टैग में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आपको पुराने फास्टैग को मिसयूज होने से बचाने के लिए नष्ट करना होगा।
इसलिए तय की गई समय सीमा
फास्टैग में होता ये है कि इसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसमें किसी तरह की तकनीकि समस्या आ सकती है। वैसे सामान्य तौर पर यह खराब नहीं होती है। एनएचएआई (NHAI) के अनुसार इसकी वैधता 5 साल तक रखी गई है।