पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले को मिली अनोखी सजा: थाने पहुंच कर 21 बार बोला भारत माता की जय और दी तिरंगे को सलामी

Bhopal Faizan Salute National Flag: भारत विरोधी नारे लगाने के आरोपी फैजल खान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनोखी शर्तों पर जमानत दी है।

Bhopal Faizan Salute National Flag

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Bhopal Faizan Salute National Flag: भारत विरोधी नारे लगाने के आरोपी फैजल खान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनोखी शर्तों पर जमानत दी है। अदालत ने उसे निर्देश दिया था कि वह तिरंगे को 21 बार सलामी दे। आज, 22 अक्टूबर की सुबह, फैजान ने भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे (Bhopal Faizan Salute National Flag) को 21 बार सलामी दी और "भारत माता की जय" का नारा भी लगाया।

जमानत में कोर्ट ने रखी शर्त

जमानत की शर्तों के अनुसार फैजान को केस के अंतिम फैसले तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने में हाजिरी लगानी होगी। यह हाजिरी उसे सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच दर्ज करनी होगी।

मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज सिंह ने जानकारी दी कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, (Bhopal Faizan Salute National Flag) फैजल खान थाने में हाजिर हुआ और तिरंगे को सलामी दी।

उसने "भारत माता की जय" का नारा भी लगाया। सिंह ने कहा, "आज से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, और यह कदम उन सभी के लिए एक सबक है जो रील्स आदि बनाकर इस तरह की हरकतें करते हैं।"

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जानें पूरा मामला

फैजान ने इस साल 17 मई को "पाकिस्तान जिंदाबाद" और "हिंदुस्तान मुर्दाबाद" के नारे लगाए थे, जिसके बाद उसे भोपाल की मिसरोद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 के तहत ‘शत्रुता को बढ़ावा देने’ के आरोप में गिरफ्तार किया था।

तब से वह हिरासत में था। फैजल के वकील ने (Bhopal jile ke samachar) अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि उनके मुवक्किल ने ये नारे लगाए थे, लेकिन उन्होंने अदालत से कड़ी शर्तों के साथ जमानत की अपील की, जो मंजूर कर ली गई।

सरकारी वकील ने किया विरोध (Bhopal Faizan Salute National Flag)

सरकारी वकील ने फैजान की जमानत का कड़ा विरोध किया था। उनका तर्क था कि आरोपी की पृष्ठभूमि आपराधिक है और उसने देश विरोधी नारे लगाकर (Bhopal jile ke samachar) गंभीर अपराध किया है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि फैजान के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं और वह वीडियो में नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद, हाईकोर्ट ने उसे 50,000 रुपए के निजी मुचलके और ट्रायल कोर्ट में इतनी ही राशि की जमानत के साथ जमानत देने का फैसला किया था।

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