MP हाईकोर्ट के आदेश को 25 दिन बीते, EWS Candidate नहीं बन सके Teacher, उम्मीदवारों ने ये बताई बड़ी वजह

MP Teacher EWS Candidate: हाईकोर्ट का आदेश 45 दिन में नियुक्ति देने का था। 25 दिन बीतने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरु ही नहीं हुई।

MP हाईकोर्ट के आदेश को 25 दिन बीते, EWS Candidate नहीं बन सके Teacher, उम्मीदवारों ने ये बताई बड़ी वजह

   हाइलाइट्स

  • वर्ग-1 शिक्षक भर्ती 2018 में होना है 848 EWS उम्मीदवारों की नियुक्ति
  • हाईकोर्ट जबलपुर ने स्कूल शिक्षा विभाग को दिया 45 दिन का समय
  • 25 दिन का समय बीता पर शासन ने शुरु नहीं की कोई प्रक्रिया

MP Teacher EWS Candidate: मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 भर्ती 2018 में EWS के खाली 848 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी शुरु नहीं हो पाई है।

जबकि एमपी हाईकोर्ट को आदेश दिये 25 दिन बीत चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज डिजिटल ने याचिकाकर्ता उम्मीदवारों से बात की तो उनका दर्द निकलकर सामने आया।

   क्या है शिक्षक भर्ती का मामला

स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 की नियुक्ति के लिये परीक्षा कराकर भर्ती (MP EWS Teacher Recruitment) की।

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29 सितंबर 2022 को नियोजन प्रक्रिया को नई भर्ती बताकर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों (MP Teacher EWS Candidate) की नियुक्ति रोक दी गई। इससे 848 EWS उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल सकी।

जबकि हकीकत यह थी कि इस भर्ती को भी वर्ष 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही की गई थी। इसे EWS उम्मीदवारों ने कोर्ट में चैलेंज किया।

   हाईकोर्ट ने 45 दिन का दिया था समय

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हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को वर्ष 2018 की भर्ती के आधार पर 848 EWS उम्मीदवारों को 45 दिनों के अंदर नियुक्ति (MP Teacher EWS Candidate) देने के आदेश दिए।

45 दिन का समय 10 मार्च को खत्म हो रहा है। लेकिन अब तक शासन की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरु तक नहीं की गई है।

   एक दूसरे पर टाल रहे अधिकारी

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीदवार मंत्री से लेकर विभाग के अधिकारियों तक से मिली, लेकिन सभी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। 25 दिन बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया (MP Teacher EWS Candidate) शुरु नहीं हो पाई है।

   एक ओर बेंच ने सुना दिया फैसला

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शिक्षक भर्ती मामले में EWS कैंडिडेट (MP Teacher EWS Candidate) ने हाईकोर्ट के अलग-अलग बेंच में याचिका दायर की है। एक ओर शासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रक्रिया शुरु नहीं की।

दूसरी ओर WP 27875/2023 में भी बेंच ने फैसला सुना दिया। इस केस में भी बेंच ने 45 दिनों के अंदर EWS कैंडिडेट को नियुक्ती देने के आदेश दिए हैं।

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   एक केस के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया अटकी

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ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ EWS कैंडिडेट से जुड़ा मामला है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जब तक EWS कैंडिडेट (MP Teacher EWS Candidate) को नियुक्ति नहीं हो जाती। तब तक नई भर्ती न की जाए।

मतलब वर्ग-1 की 7591 पदों पर होने वाली नई भर्ती पर भी रोक लगी है। जबकि इसका रिजल्ट आ चुका है। यानी सिर्फ इस एक केस के कारण सभी वर्गों की नियुक्ति अटकी हुई है।

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   मामले में लग चुकी है अधिकारियों को फटकार

हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि कमिश्नर ने सही जवाब नहीं दिया है। उनको बोले कि वे इंग्लिश की क्लास लगा लें। पढ़ लें उसका, गलत जवाब न दिया करें।

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दरअसल इस मामले में विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार गोलमोल या अस्पष्ट जवाब दिया जा रहा था।

कोर्ट ने इसी मामले में जिला शिक्षा अधिकारी क​टनी के जवाब पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है। कोर्ट ने कहा था कि न्यायालय भांग खाकर नहीं बैठे हैं।

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