EPFO Pension Scheme Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में हायर पेंशन के लिए 17.49 लाख आवेदन मिले, लेकिन 8,401 सब्सक्राइबर्स को ही हायर पेंशन मिल पाई है। यह जानकारी सरकार ने लोकसभा में दी है।
बताया गया कि वर्तमान में इन आवेदकों ने 15 हजार रुपए प्रति माह की निर्धारित सीमा पर योगदान दिया दे रहे हैं, चाहे उनका वास्तविक मूल वेतन कितना भी अधिक हो।
ये है कर्मचारी पेंशन योजना
ईपीएफओ ने 19 नवंबर 1995 को कर्मचारी पेंशन योजना को शुरू किया था। हायर पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा, नियोक्ता की तरफ से उसके पेंशन खाते में जमा किया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारी को भी 1.16% का योगदान देना होता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुए ऑनलाइन आवेदन
सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 को पारित आदेश के बाद ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए आवेदन की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की थी।
17.49 लाख सब्सक्राइबर्स ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया। ईपीएफओ ने प्रयास नाम से पहल शुरू की है, उद्देश्य सेवानिवृत्ति के दिन ईपीएस सदस्यों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) सौंपना है।
ज्यादा लोगों को फायदा नहीं मिलने की ये वजह
1. कई लोगों ने हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन रिटायर होने के बाद अपना पूरा फंड निकाल लिया। अब ईपीएफओ के मांगने पर भी डिफरेंस अमाउंट जमा नहीं कर रहे हैं।
2. कई कर्मचारियों का पैसा 1,250 रुपए के हिसाब से कटा है, लेकिन बेसिक बढ़ने के हिसाब से पैसा बढ़ना चाहिए। इसका डिफरेंस अमाउंट भी वे जमा नहीं कर रहे हैं।
3. कई कर्मचारियों के नियोक्ता हायर पेंशन के लिए सहमति नहीं दे रहे इससे बड़े पैमाने पर मामले पेंडिंग है।
4. ईपीएफओ के मुताबिक कई कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और नियोक्ताओं ने मांगी गई जानकारी समय पर नहीं दी है, इस वजह से से इसमें देरी हुई है।
कर्मचारियों के नफा नुकसान का गणित
पहले के नियम के मुताबिक कर्मचारी केवल 15 हजार रुपए बेसिक के आधार पर ही पेंशन फंड में योगदान दे सकता था। इस लिहाज से 35 वर्ष नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति को 15,000×35/70 = 7,500 रुपए ही पेंशन मिलती, भले ही उसका वेतन कितना भी होता।
लेकिन नए नियम में पेंशन योग्य वेतन नौकरी के वर्ष/70 के हिसाब से अगर संबंधित व्यक्ति ने 35 वर्ष तक नौकरी की और अंतिम 5 वर्षों में बेसिक+डीए औसतन 50 हजार रुपए था तो उसकी पेंशन 50,000×35/70 = 25,000 रुपए मासिक बनेगी।
हायर पेंशन को लेकर कोर्ट जाएंगे कर्मचारी
एम्पलाइज पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले हायर पेंशन के पात्र लोगों को एक महीने पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। वजह ये है कि करीब डेढ़ महीने पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मुख्यालय द्वारा इस बारे में अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालय को अंदरूनी निर्देश जारी किए।
जिसके मुताबिक हायर पेंशन के लिए जिन उपक्रमों, संस्थानों के रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है, उनके डिमांड नोट भी जारी नहीं किए जाएंगे।
भविष्य निधि कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई कह चुके हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल भेजकर ऐसा कहा गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।