EPFO Order 2025: एमपी में निजी कंपनियों के मालिकों को डिस्क्लोज करनी होगी जानकारी, ईपीएफओ ने दी 15 दिन की मोहलत

Madhya Pradesh Chhattisgarh Private Companies Information EPFO Order Update: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की 1.52 लाख निजी कंपनियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्देश जारी किए हैं।

MP Private Company New Ruls

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हाइलाइट्स

  • केंद्रीय श्रम-रोजगार मंत्रालय का नोटिफिकेशन
  • ईपीएफओ ने एमपी-सीजी में जारी किए निर्देश
  • 15 दिन में बोर्ड लगाने की मोहलत दी गई

Madhya Pradesh Chhattisgarh Private Companies Information EPFO Order Update: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की 1.52 लाख निजी कंपनियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अब अपने मालिकों से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसमें भोपाल की करीब 23 हजार कंपनियां भी शामिल हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और नियोक्ताओं को 15 दिन का समय दिया है। ईपीएफओ के जोनल ऑफिस के रीजनल कमिश्नर-1 शिखर शर्मा ने बताया कि यह निर्देश केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन के बाद लागू किए गए हैं।

गेट के बाहर प्रदर्शित करना होगी ये जानकारी

नए नियम के तहत, प्रदेश के सभी प्रतिष्ठानों को अपने प्रवेश द्वार, वेबसाइट या मोबाइल ऐप्लिकेशन पर मालिक का नाम, पता, आयु, कारोबार का प्रकार और अन्य विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। रीजनल कमिश्नर के मुताबिक, आदेश की जानकारी सभी नियोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पते पर भेजी जा रही है।

तय समय बाद कंपनी मालिकों पर होगा एक्शन

ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में यह जानकारी सार्वजनिक नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों के पास करीब 15 दिन का समय है।

ये जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी

कारोबार शुरू करने की तारीख
ईपीएफ कोड और स्थान का नाम
मालिक या पार्टनर्स के नाम
उद्योग या कारोबार का प्रकार
स्वामित्व का पूरा विवरण (नाम, आयु, पता, पदनाम)
यदि संस्थान किराए पर है तो किराए के अनुबंध का विवरण
मैनेजर या प्रभारी व्यक्ति की जानकारी

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