EPFO New Rules: EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सर्कुलर में बदलाव किया है। ईपीएफओ ने PF धारकों की मदद के लिए 4 बड़े बदलाव किए हैं। इसमें पीएफ अकाउंट ट्रांसफर की सुविधा और केवाईसी अपडेट करने जैसे नियम शामिल हैं। जानें क्या हैं ये 4 बड़े बदलाव।
पर्सनल डिटेल अपडेट
EPFO ने पीएफ धारकों के लिए पर्सनल डिटेल अपडेट करना बहुत आसान बना दिया है। कई बार अकाउंट खोलते समय कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्मतिथि आदि गलती से गलत भर दी जाती है।
इसे ठीक करने के लिए कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ीं और कंपनी की मंजूरी भी लेनी पड़ी। लेकिन अब कर्मचारी स्वयं अपना पर्सनल डिटेल अपडेट कर सकेंगे।
पीएफ अकाउंट ट्रांसफर
EPFO ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है, जिससे नौकरी बदलते समय कर्मचारियों के खातों में पीएफ ट्रांसफर करने की प्रक्रिया सरल हो गई है। कर्मचारियों को अपना खाता ट्रांसफर करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी से वेरिफिकेशन नहीं होगी।
वह क्लेम कर सकेगा और अपना अकाउंट ट्रांसफर करा सकेगा। यदि उनका UAN आधार से लिंक है और सदस्यों के सभी पर्सनल डिटेल मेल खाते हैं।
जॉइंट डिक्लेरेशन सिंपलीफिकेशन
EPFO ने EPFO पोर्टल पर जॉइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिसके तहत कर्मचारियों को नाम, जन्मतिथि, जेंडर, राष्ट्रीयता, पिता/माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम आदि में गलतियों को ठीक करने के लिए एम्प्लॉयर के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी।
CPPS सिस्टम
EPFO ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) शुरू की है, जिससे 68 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। CPPS के तहत कोई भी लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेगा और पेंशन शुरू करते समय वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी।
EPFO New Rule: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, PF अकाउंट ट्रांसफर करना हुआ आसान, खुद कर सकेंगे अकाउंट ट्रांसफर
EPFO ने पीएफ से जुड़ा एक और नियम बदल दिया है। EPFO पीएफ खाते को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को सरल बना दिया है। अब, जब कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो कंपनी से वेरिफिकेशन के बिना ही PF को ट्रांसफर किया जा सकता है।
EPFO ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिससे नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी बदलते समय उनके पीएफ खाते में धनराशि ट्रांसफर करने की प्रोसेस सरल हो गई है। कर्मचारियों को अपना खाता ट्रांसफर करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी।
वह खुद क्लेम कर सकेगा और अपना खाता ट्रांसफर करा सकेगा। यदि उनका UAN आधार से लिंक है और सदस्यों के सभी पर्सनल डिटेल मेल खाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इससे किन सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा।
EPFO द्वारा संचालित इस योजना के तहत कंपनी सभी निजी कर्मचारियों के वेतन का 12% पीएफ में जमा करती है और कर्मचारी को भी इतनी ही रकम जमा करनी होती है, जिसमें कंपनी द्वारा जमा किया गया 8.33 प्रतिशत पैसा ईपीएस में जाता है। वहीं, 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस में जमा होता है। पढ़ें पूरी खबर