EPFO New Rule: EPFO ने पीएफ से जुड़ा एक और नियम बदल दिया है। EPFO पीएफ खाते को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को सरल बना दिया है। अब, जब कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो कंपनी से वेरिफिकेशन के बिना ही PF को ट्रांसफर किया जा सकता है।
EPFO ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिससे नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी बदलते समय उनके पीएफ खाते में धनराशि ट्रांसफर करने की प्रोसेस सरल हो गई है। कर्मचारियों को अपना खाता ट्रांसफर करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी।
वह खुद क्लेम कर सकेगा और अपना खाता ट्रांसफर करा सकेगा। यदि उनका UAN आधार से लिंक है और सदस्यों के सभी पर्सनल डिटेल मेल खाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इससे किन सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा।
इन उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत।
- जिनका खाता नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद अलॉट किया गया था और वही UAN कई मेंबर आईडी से जुड़ा हुआ है और आधार से जुड़ा हुआ है।
- यदि आपका UAN 1 अक्टूबर, 2017 को या उसके बाद जारी किया गया है और आपके पास एक आधार से जुड़े कई यूएएन नंबर हैं, तो सिस्टम उन्हें एक ही मानेगा। इससे किसी भी कंपनी की भागीदारी के सीमलेस ट्रांसफर संभव हो जाता है।
- यदि UAN 01/10/2017 से पहले जारी किया गया था तो इसे उसी UAN के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। केवल UAN को आधार से जोड़ा जाना चाहिए और नाम, जन्मतिथि (DOB) आदि जानकारी मेंबर आईडी से मेल खानी चाहिए।
- अलग-अलग UAN से जुड़े सदस्य आईडी के बीच ट्रांसफर के मामले में, जहां 1 अक्टूबर 2017 से पहले कम से कम एक UAN जारी किया गया था, एक ही आधार से जुड़ा हुआ है, और सदस्य आईडी में एक ही नाम, DOB और जेंडर सेम हो।
पीएफ अकाउंट
EPFO द्वारा संचालित इस योजना के तहत कंपनी सभी निजी कर्मचारियों के वेतन का 12% पीएफ में जमा करती है और कर्मचारी को भी इतनी ही रकम जमा करनी होती है, जिसमें कंपनी द्वारा जमा किया गया 8.33 प्रतिशत पैसा ईपीएस में जाता है। वहीं, 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस में जमा होता है।
EPFO UAN Update Deadline: 15 जनवरी तक कर लें UAN Update, चूके तो नहीं मिलेगा EPFO की इस योजना का फायदा, ऐसे करें एक्टिव
सरकार की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई योजना) का लाभ उठाने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिव करना और आधार को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है।
इसके लिए ईपीएफओ सदस्यों, खासकर नए कर्मचारियों के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर आपने हाल ही में किसी कंपनी में काम करना शुरू किया है तो 15 जनवरी तक अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट करा लें। इसके अलावा आधार को बैंक खाते से लिंक करना भी जरूरी है।
बता दें कि ईपीएफओ ने यूएएन को एक्टिवेट करने और बैंक खातों को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। इससे पहले यूएएन को एक्टिव करने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2024 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 दिसंबर, 2024 कर दिया गया था। यह भी पढ़ें-