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EPFO Higher Pension: हायर पेंशन के लिए अपने ही फंड से कटवा सकते हैं अंतर की राशि, जानें कैसे

EPFO Higher Pension: हायर पेंशन के लिए अपने ही फंड से कटवा सकते हैं अंतर की राशि, जानें कैसे

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Preeti Dwivedi
EPFO Higher Pension:

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EPFO Higher Pension: अगर आप भी हायर पेंशन के पात्र हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) अब हायर पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा दे रहा है।

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जिसमें अब आप अपने ही फंड से अंतर की राशि कटवा सकते हैं। इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं आइए जानते हैं।

इन लोगों को मिलेगा हायर पेंशन का लाभ

आपको बता दें पीएफ (PF News)  के दायरे में आने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हायर पेंशन के लिए पात्र हैं। उन्हीं कर्मचारियों के लिए ये सुविधा भविष्य निधि संगठन यानी (EPFO) दे रहा है।

इसमें आप हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ को दी जाने वाली अंतर की राशि (EPFO Difference Amount) यह अपने जमा पीएफ फंड में से कटवा सकते हैं।

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अगर आप भी 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो चुके हैं तो भविष्य में होने वाले कर्मचारियों को ही हायर पेंशन का लाभ मिलेगा।

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सैलरी रिकार्ड का वेरिफिकेशन

आपको बता दें हायर पेंशन के लिए भोपाल में इसके लिए ईपीएफओ (EPFO) द्वारा कर्मचारियों की सैलरी के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। भोपाल (Bhopal) रीजनल ऑफिस इंस्पेक्टर अलग-अलग संस्थानों में जाकर इन कर्मचारियों के वेतन के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करा रहे हैं।

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ऐसे समझे पीएफ की अंतर की राशि

ईपीएफओ मामलों के जानकारों के अनुसार आपको बता दें मंडल द्वारा 16 नवंबर 1995 से पेंशन योग्य वेतन 5 हजार रुपए डिसाइड किया गया था।

हालांकि इसे 1 जून 2001 से इसे 6 हजार 500 और इसके बाद 1 सितंबर 2014 से अब तक पेंशन योग वेतन 15 हजार तय कर दिया गया।

इसी अमाउंट पर नियोक्ता के अंशदान से 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड (Pension Funds) काटा जाता है। इसमें जो अंश केंद्र देता है वो 1.16% होता है इसमें ईपीएफओ द्वारा लिया जाने वाला 0.5% प्रशासनिक प्रभार जुड़ता है।

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इसके बाद एरियर मिलकर पूरी राशि बनती है। अब इस पूरी राशि में हायर पेंशन बनने के बाद जो भी अंतर या डिफ्रेंश आता है वो अंतर की राशि कहलाती है।

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