EPFO Higher Pension: प्राइवेट कंपनियों, कारखानों और सार्वजनिक उपक्रमों समेत एम्पलाइज पेंशन स्कीम (EPS) के दायरे में आने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हायर पेंशन के पेंडिंग मामले 7 फरवरी तक निपटाने के निर्देश दिए हैं।
ईपीएफओ आयुक्त रमेश कृष्णामूर्ति ने सभी जोनल कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए हैं। भोपाल रीजनल ऑफिस से जुड़े उन सब्सक्राइबर्स और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी जो हायर पेंशन के पात्र हैं।
EPFO रीजनल कमिश्नर अमिताभ प्रकाश ने कहा कि हायर पेंशन से जुड़े प्रकरणों की प्रोसेस आखिरी चरण में है। 7 फरवरी तक प्रकरण पूरे कर जाएंगे। ज्वाइंट पोर्टल पर नियोक्ता या अंशदाता ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था। उस पर हायर पेंशन के डिमांड नोट जारी किए जाएंगे। कंपनी या संस्था का दायित्व है कि वे पेंशनर्स को डिमांड नोट उपलब्ध कराएं।
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क्या है हायर पेंशन स्कीम?
जो कर्मचारी 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएफ सदस्य थे या उस डेट तक रिटायर हुए हैं। वे बेसिक सैलरी के आधार पर हायर पेंशन को चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि वेतन से अधिक योगदान करके रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन ले सकते हैं।
हायर पेंशन पाने के लिए ऐसे आवेदन करें?
- स्टेप 1- सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं। वेबसाइट पर ‘पेंशन ऑन हायर सैलरी’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 2- आवेदन फॉर्म भरें। ‘वैलिडिटी जॉइंट ऑप्शन’ का विकल्प चुनें और मांगी गई जानकारी भरें।
- स्टेप 3- नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर ओटीपी सबमिट करें।
- स्टेप 4- वेरिफिकेशन के बाद पीएफ संबंधित जानकारी भरनी होगी।
- स्टेप 5- आवेदन जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी।
हायर पेंशन एप्लिकेशन का स्टेटस कैसे चेक करें?
- स्टेप 1- सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल पर जाएं।
- स्टेप 2- स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल करें और बायीं तरफ दिख रहे ट्रैक ‘एप्लीकेशन स्टेट्स ऑफ पेंशन’ पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- अब मांगी गई जानकारी यूएएन, पीपीओ नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा।
- स्टेप 4- आधार नंबर, बायोमेट्रिक या ओटीपी डेटा प्रदान करने के लिए सहमति देने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
- स्टेप 5- अब गेट ओटीपी पर क्लिक करें। स्क्रीन पर हायर पेंशन एप्लिकेशन का स्टेटस खुल जाएगा।
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ईपीएस के मुख्य विशेषताएं
- पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सर्विस अवधि- 10 साल
- पेंशन शुरू होने की आयु- 58 साल
- न्यूनतम मासिक पेंशन- एक हजार रुपये
- अधिकतम मासिक पेंशन- 7,500 रुपये
ईपीएस के लिए पात्रता
EPS पेंशन के पात्र होने के लिए कर्मचारी का कुछ मानदंडों का पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले उसे दस साल की सर्विस पूरी करनी होगी। इसके अलावा उम्र कम से कम 58 साल होनी चाहिए।
कर्मचारी को ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए। नौकरी की अवधि में ईपीएस में योगदान देना चाहिए। कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12 फीसदी प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं।
केंद्र सरकार ने ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को एक हजार रुपये प्रति महीने तय किया है।
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