EPFO Good News For Pensioners: रिटायरमेंट बॉडी ईपीएफओ (EPFO) की 29 और 30 जुलाई को अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सेंट्रल पेंशन डिस्बर्सल सिस्टम (Central pension disbursal system) के गठन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इसका फायदा 73 लाख पेंशनर्स को मिलेगा और सभी के अकाउंट में एक साथ एक बार में पेंशन ट्रांसफर किया जा सकेगा। वर्तमान में ईपीएफओ का 138 रिजनल ऑफिस है। ये सभी ऑफिस अपने-अपने हिसाब से पेंशन अकाउंट में बेनिफिशियरीज को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे में पेंशनभोगियों को पेंशन अलग-अलग दिन और अलग-अलग समय पर मिलती है।
न्यूज एजेंसी PTI को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जुलाई के अंत में होने वाली ईपीएफओ की बैठक में सेंट्रल पेंशन डिस्बर्सल सिस्टम गठित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह प्रस्ताव ईपीएफओ के सुप्रीम डिसिजन मेकिंग बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) के सामने रखा जाएगा। सूत्र ने बताया कि सेंट्रल पेंशन डिस्बर्सल सिस्टम 138 रिजनल ऑफिस के डेटा का इस्तेमाल करेगा और फिर एकसाथ करीब 73 लाख पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन जारी कर दी जाएगी। EPFO Good News For Pensioners
रिजनल ऑफिस से डेटा को सेंट्रल डेटाबेस में डाला जाएगा
सूत्र ने बताया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के पेंशनभोगियों की जरूरतों को अलग-अलग देखते हैं। इससे पेंशनभोगियों को अलग-अलग दिन पेंशन का भुगतान हो पाता है। सीबीटी की 20 नवंबर, 2021 को हुई 229वीं बैठक में ट्रस्टी ने सी-डीएसी (C-DAC) द्वारा केंद्रीकृत आईटी आधारित प्रणाली के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। श्रम मंत्रालय ने बैठक के बाद बयान में कहा था कि इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्योरे को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय डेटाबेस में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे सेवाओं का परिचालन और आपूर्ति सुगम हो सकेगी।EPFO Good News For Pensioners
पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने का झंझट खत्म होगा
सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लागू हो जाने से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को कई सारे फायदे मिलेंगे। इससे डुप्लीकेशन नहीं होगा, साथ ही एक मेंबर का मल्टीपल पीएफ अकाउंट मर्जर के बाद सिंगल अकाउंट हो जाएगा। अगर कोई नौकरी बदलता है तो पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा।EPFO Good News For Pensioners
पेंशन अकाउंट से निकासी को लेकर नियम बदल सकता है
सूत्र ने यह भी बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी पेंशन अकाउंट से निकासी को लेकर भी नया नियम लागू करने पर विचार कर सकता है। इसके तहत पेंशन अकाउंट से ईपीएफओ सब्सक्राइबर आसानी से निकासी कर सकता है अगर उसने छह महीने से कम योगदान दिया है। वर्तमान नियम के मुताबिक, अगर किसी सब्सक्राइबर ने छह महीने से लेकर 10 साल तक कंट्रीब्यूशन दिया है, वही पेंशन अकाउंट से निकासी कर सकता है।EPFO Good News For Pensioners