EPFO 3.0: EPFO खाताधारकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस साल जून तक अपना नया सॉफ्टवेयर सिस्टम EPFO 3.0 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि EPFO 3.0 की लॉन्चिंग के बाद EPFO अपने सदस्यों को ATM कार्ड जारी करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि वेबसाइट और सिस्टम सुधार के शुरुआती चरण को जनवरी 2025 के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा। EPFO 3.0 कर्मचारी Provident Fund (EPF) सदस्यों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य पहुंच में सुधार करना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति निधि पर अधिक नियंत्रण देने के लिए नई सुविधाएं पेश करना है।
कब निकाल सकते हैं ATM से पैसे?
नए EPF निकासी दिशानिर्देशों के साथ, कर्मचारियों को जल्द ही ATM कार्ड का उपयोग करके अपनी EPF बचत तक तुरंत पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिल सकती है। इससे वे वित्तीय संकट या अप्रत्याशित खर्चों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे।
पिछले महीने श्रम सचिव सुमिता दावरा ने घोषणा की थी कि EPFO ग्राहक वर्ष 2025 तक ATM के जरिए अपना PF निकाल सकेंगे। श्रम मंत्रालय वर्तमान में EPFO से जुड़े देश के कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए IT सर्विसि को बढ़ाने पर काम कर रहा है।
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कितना पैसा निकाला जा सकता है?
मैंबर एटीएम के जरिए अपना PF निकाल सकेंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक निकासी लाभार्थी के खाते में कुल शेष का 50% तक सीमित होगी। इसी तरह, ईपीएफओ पेंशन योगदान में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए एक नई स्कीम लागू करने पर विचार कर रहा है। इस प्रपोजल के तहत, कर्मचारियों के पास Employee Pension Fund (EPF) में मौजूदा 12 प्रतिशत की सीमा से अधिक या कम योगदान करने का विकल्प होगा।
ऐप से होगा काम
मोबाइल बैंकिंग की तरह, ईपीएफ खातों के लिए एक विशेष ऐप डेवलप किया जा रहा है, जिसके जरिए सदस्य अपने खाते में आने वाला मंथली योगदान, पेंशन फंड, पिछली नौकरियों से योगदान आदि जैसी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, वे मोबाइल ऐप के जरिए भी अपने पीएफ अकाउंट पर नजर रख सकते हैं.
अब कितना है योगदान?
फिलहाल कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ते और किसी भी रिटेनिंग भत्ते का 12 परसेंट EPF में योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा योगदान EPF में आवंटित किया जाता है, जबकि नियोक्ता का 12 परसेंट योगदान EPF में 3.67 परसेंट और EPF में 8.33 परसेंट के रूप में डिवाइड होता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने रुपये आवंटित किए हैं। 15,000 रुपये से कम कमाने वालों के लिए कर्मचारी पेंशन में 1.16 प्रतिशत का योगदान देता है।
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