Electoral Bonds Sale: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां देश में 1 अक्टूबर से कई नियम बदल गए है वहीं पर आज से इलेक्टोरल बॉन्ड की 22वीं किस्त की बिक्री की शुरूआत हो गई है जो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की 22 वें चरण की बिक्री 10 अक्टूबर 2022 तक अपनी 29 अधिकृत ब्रांच के जरिए से जारी और भुनाया जा सकता है।
जानें कौन खरीद सकता है चुनावी बॉन्ड?
आपको बताते चलें कि, सियासी दलों को चंदा देने की योजना के प्रावधानों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड वही शख्स खरीद सकता है जो भारत का नागरिक हो. इसके अलावा चुनावी बॉन्ड को वैसी यूनिट खरीद सकती है, जो भारत में गठित हुई हो. पिछले लोकसभा चुनाव में या फिर राज्यों की विधानसभा चुनावों में कम से कम एक फीसदी वोट हासिल करने वाले रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां चुनावी बॉन्ड के जरिये डोनेशन प्राप्त करने के लिये योग्य हैं। जहां पर इस बॉन्ड की बिक्री के लिए एसबीआई शाखाओं में लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई में मिल सकता है।
जानें क्या होती है बॉन्ड की वैधता
आपको बताते चलें कि, इस बॉन्ड को जारी करने के बाद 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है। बॉन्ड जारी होने की तारीख से इस अवधि की गणना होगी. वैधता अवधि खत्म होने के बाद चुनावी बॉन्ड जमा करने पर संबंधित राजनीतिक पार्टियों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. पात्र राजनीतिक दल के खाते में जमा किये गये चुनावी बॉन्ड की राशि उसी दिन अकाउंट में जमा हो जाएगी।
जाने कब हुई थी शुरूआत
आपको बताते चलें कि, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जाए तो, 21वें चरण के तहत बिक्री एक जुलाई से 10 जुलाई, 2022 तक हुई थी. चुनावी बॉन्ड के पहले चरण के तहत बिक्री एक से 10 मार्च, 2018 तक हुई थी, आपको बताते चलें कि, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई (SBI) चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक माना जाता है।