हाइलाइट्स
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चुनाव आयोग ने कड़ी की ट्रांसफर पॉलिसी
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एक लोकसभा क्षेत्र में ट्रांसफर पर पाबंदी
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राज्यों को कड़ाई से पालन के निर्देश
New Transfer Policy Of ECI: लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) में मैदानी अधिकारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer Policy Of ECI) में बदलाव करते हुए तबादलों और पोस्टिंग का पैमाना कड़ा कर दिया है।
आयोग (ECI) की ट्रांसफर पॉलिसी के नए प्रावधान के अनुसार अब राज्य सरकारें चुनाव से पहले एक जिले में 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल होने पर मैदानी अफसरों को एक ही लोकसभा क्षेत्र के दूसरे जिले में पदस्थ नहीं कर पाएंगी। ऐसे अफसरों को अब उस लोकसभा क्षेत्र से बाहर दूसरे जिलों में ट्रांसफर करना होगा।
अभी राज्य सरकारें कई अफसरों को उसी लोकसभा क्षेत्र के एक जिले से ट्रांसफर कर दूसरे जिले में पोस्ट कर देती थीं। लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार अब ऐसा करना संभव नहीं होगा।
एक ही संसदीय क्षेत्र में ट्रांसफर अब मान्य नहीं होगा
केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि जिन अधिकारियों को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जिले से बाहर ट्रांसफर किया जाता है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी दूसरे जिले में तैनात नहीं किया जाए।
उन्हें दूसरे संसदीय क्षेत्र के अन्य जिले में पदस्थ किया जाए। आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ट्रांसफर पॉलिसी का अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया है।
चुनाव में समानता – निष्पक्षता से काम करें अधिकारी
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों द्वारा लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) के मद्देनजर कई अधिकारियों और कर्मचारियों को एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आस-पास के जिलों में ट्रांसफर या पोस्ट किए जाने पर आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं।
आयोग के जाइंट डायरेक्टर अनुज चांडक के अनुसार इसका उद्देश्य यह है कि सरकार के अधिकारी और कर्मचारी लोकसभा चुनाव में समानता के अवसर के सिद्धांत के प्रभावित नहीं कर पाएं। यानी चुनाव में निष्पक्षता से का काम करें।
पहले हो चुके ट्रांसफर पर भी लागू होगा आयोग का नया निर्देश
मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer Policy Of ECI) में खामियों को दूर करते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों औऱ केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, सभी राज्य यह सुनिश्चित करें कि जिन अधिकारियों का जिले से बाहर तबादला किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।
आयोग ने दोहराया है कि आयोग की तबादला नीति का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए, न कि इसका अनुपालन दिखाने के लिए दिखावा करने के लिए तबादला करना चाहिए। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पूर्वसमय से लागू होगा जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है।
चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर लागू होगा आदेश
ईसीआई ने ट्रांसफर पालिसी (New Transfer Policy Of ECI) के अनुसार, उन सभी अधिकारियों का ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं। इसमें वे अधिकारी शामिल हैं जो सीधे या पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में किसी भी तरह से चुनाव कार्य से जुड़े हुए हैं।
लोकसभा चुनाव में समान अवसर के सिद्धांत और व्यवहार में बाधा डालने या गड़बड़ी के खिलाफ आयोग की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में आयोग ने विभिन्न अधिकारियों, यहां तक कि संबंधित राज्यों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।