MP Election 2023: चुनाव आयोग ने नहीं दी DA बढ़ाने की अनुमति, वोटिंग के बाद होगा फैसला

चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने की अनुमति नहीं दी है। अब इस मामले में वोटिंग के बाद ही फैसला होगा

MP Election 2023: चुनाव आयोग ने नहीं दी DA बढ़ाने की अनुमति, वोटिंग के बाद होगा फैसला

भोपाल। चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने की अनुमति नहीं दी है। अब इस मामले में वोटिंग के बाद ही फैसला होगा और यह निर्णय नई सरकार के गठन तक के लिए भी टल सकता है। प्रदेश में 7 लाख सरकारी कर्मचारी हैं।

धनतेरस को भेजा था प्रस्ताव

शिवराज सरकार ने धनतेरस की रात चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के लिए अनुमति मांगी थी। इसके बाद अगले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी ट्वीट कर सरकार द्वारा अनुमति मांगने की जानकारी दी थी। प्रदेश में कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।

46 प्रतिशत करने का था प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है। प्रदेश सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि जब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा, उसी तिथि से प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भी बढ़ाया जाएगा।

मप्र-छग दोनों राज्यों की सहमति जरुरी

पेंशनरों को जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। यदि चुनाव आयोग इसमें वृद्धि की अनुमति देता है तो इसका लाभ छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बिना नहीं मिलेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 में पेंशन से जुड़े मामले में दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है।

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