नई दिल्ली। Election Commission Appeal Big Breaking इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है जहां पर चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से बड़ी अपील की है जहां पर अब एक से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार चुनाव लड़ नही पाएंगे।
जानें कानून में क्या होगा संशोधन
आपको बताते चलें कि, मौजूदा कानून के तहत उम्मीदवार को आम चुनाव, उप-चुनावों और दो साल में होने वाले चुनावों में दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति है वहीं पर इसमें से कोई व्यक्ति एक से अधिक सीटों से निर्वाचित होता है, तो वह व्यक्ति केवल उन्हीं सीटों में से एक पर अपने पद पर नियुक्त होता है, जिस पर जीत हासिल की है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इन नियमों में परिवर्तन को लेकर केंद्र सरकार को चेताया है जिसमें कहा कि, एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून में संशोधन किया जाए तो वहीं पर अगर उम्मीदवार ऐसा नहीं करता है तो एक निर्वाचन क्षेत्र को खाली करने और उपचुनाव कराने वालों पर भारी जुर्माना लगाए जाने की बात कही है।
कानून से बढ़ता है खर्च
आपको बताते चलें कि, आयोग का मानना है कि जब कोई उम्मीदवार किसी कारणवश अपनी दो सीटों में से एक सीट पर छोड़ता है। वहीं पर खाली हुई सीट पर उप-चुनाव कराने के लिए सरकारी खजाने, जनशक्ति और अन्य संसाधनों पर बेवजह आर्थिक बोझ बढ़ता है। इसे मतदाताओं को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए बदलाव होना चाहिए।