अंडा-मांस की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल: किस नियम के तहत लगाया था प्रतिबंध, HC ने जारी किया नोटिस

Egg And Meat Shop Ban In MP: नवरात्रि और गणेश उत्सव के दौरान अंडा और मांस बिक्री पर रोक पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा किस नियम के तहत लगाया बैन

अंडा-मांस की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल: किस नियम के तहत लगाया था प्रतिबंध, HC ने  जारी किया नोटिस

Egg And Meat Shop Ban In MP: गणेश उत्सव और नवरात्री के दौरान अंडा मांस की दुकानों पर रोक लगाने पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट (MP High Court) ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा की किस नियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया था। जवाब दें। दरअसल प्रतिंबंध को अवैधानिक बताते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। जिसमें कहा गया था कि नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस नियम के तहत रोक लगाई जा रही है।

चीफ जिस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विशाल जैन की बेंच ने की सुनवाई

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत (Justice Suresh Kumar kait) और जस्टिस विशाल जैन की डबलबेंच ने की। बेंच ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल बीना तहसील के टिंबर व्यापारी वीरेन्द्र अजमानी ने एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया है कि बीना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने गणेश उत्सव के दौरान मांस-अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए 7 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें चेतावनी भी दी गई थी कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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कलेक्टर और सीएमएचओ को नोटिस

मध्य प्रदेश के सागर जिले में मांस-अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनिष्क अजमानी ने पैरवी की।

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