मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन: IAS संजीव हंस गिरफ्तार, रेप केस में भी फंस चुके हैं आईएएस

Money laundering: बिहार में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। आईएएस (IAS) अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया है।

IAS Sanjeev Hans

Money laundering: बिहार में मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering) में ईडी (ED) ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में आईएएस (IAS) अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की भी गिरफ्तारी की गई है।

गिरफ्तारी (Money laundering) के बाद दोनों को विशेष अदालत में पेश किया गया और शाम को बेऊर जेल भेज दिया गया।

सरकारी आवास से किया गिरफ्तार

बता दें कि IAS अधिकारी संजीव हंस को उनके पटना स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार (Money laundering) कर लिया गया। उसके बाद उनके कथित पार्टनर पूर्व विधायक गुलाब यादव को दिल्ली स्थित एक रिसोर्ट से अरेस्ट किया गया।

ED ने पिछले महीने सितंबर में IAS संजीव हंस के करीबियों करीबी विपुल बंसल, एसके खान और पुष्पराज बजाज के यहां दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 87 लाख नकद, सोने के आभूषण, 13 किलो चांदी और रियल एस्टेट निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले थे।

बता दें कि संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के साथ-साथ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) के सीएमडी भी थे।

वहीं, जुलाई महीने में संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों (Money laundering) पर छापेमारी की गई थी।

[caption id="attachment_683673" align="alignnone" width="582"]राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव[/caption]

IAS ने करोड़ों में खरीदी बेनामी संपत्ति

संजीव हंस ने पंजाब के मोहाली में जमीन का एक बड़ा प्लॉट और हिमाचल के मोहाली के कसौली में चार आलीशान विला खरीदे हैं, जिन्हें ED ने बेनामी संपत्ति बताया है।

रेप केस में भी फंसे

ईडी की पहली कार्रवाई के बाद बिहार सरकार ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस का ट्रांसफर कर दिया था। इस दौरान उनकी पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में की गई थी। संजीव हंस के खिलाफ ईडी लगातार जांच (Money laundering)  कर रही थी।

संजीव हंस पर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आपको बता दें कि वे पहले रेप केस में भी फंसे थे, हालांकि पटना हाईकोर्ट से उनको राहत मिल गई थी।

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