EC on Exit Poll 2024: लोकसभा चुनाव के लिए आज छठवें चरण का मतदान समाप्त हो गया है. इसी बीच कई सट्टा बाजार और सर्वे टीमों ने रिजल्ट को लेकर अपना अपना अनुमान लगाना (Opinion Poll) शुरू कर दिया है. राजस्थान के फलोदी सट्टा मार्केट (Phalodi Satta) ने भी सीटों को लेकर अपना आंकलन किया है. अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने इसपर सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया है.
चुनाव आयोग ने लगाई पाबंदी
#𝐋𝐨𝐤𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝟐𝟎𝟐𝟒 अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। इस दौरान 01 जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार पूर्णत: प्रतिबंधित है।
#ChunavKaParv pic.twitter.com/iSGfU0Og6u— Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh (@CEOMPElections) May 25, 2024
एग्जिट पोल और इस तरह के सर्वे जिनमें सीटों का अंदाजा लगाया गया है. इसको लेकर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है. इस दौरान 01 जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट या ओपिनियन पोल तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार पूर्णत: प्रतिबंधित है. इस दौरान किसी भी प्रकार के आंकलन को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित करना प्रतिबंधित रहेगा.
2 साल की सजा का प्रावधान
1 जून को अंतिम चरण के चुनाव हैं. उसके पहले एग्जिट पोल (Exit Poll) दिखाने पर भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत सजा का प्रावधान रखा है. इसका उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए दिखाने पर 2 साल की सजा और जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है.
बता दें चुनाव के बीच में ही कई सट्टा बाजार जैसे Phalodi Satta Market, Mumbai Satta Market, Ludhiana Satta Market और सर्वे कंपनी सीटों का आंकलन दिखाने लगती हैं. जिस कारण अब आयोग ने सख्त आदेश जारी किया है.