भोपाल: अगर आप भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो जान लें कि ये आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो गया है, एक्सपायर हो गया है या फिर कहीं गुम गया है तो आप जल्द ही इसे बनवा लें क्योंकि कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की नियम को आसान कर दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, इन राज्यों में डीएल बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है। तो आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में…
ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाएं लाइसेंस
– आप अगर इन राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीकों से बनवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको RTO ऑफिस जाना होगा।
– वहीं अगर आप ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो राज्य परिवहन विभाग या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के वेबसाइट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
देना होगा ऑनलाइन टेस्ट
– सभी राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। जिसमें आपसे 10 सवाल किए जाएंगे इनका 10 मिनट में आपको उत्तर देना होगा। यदि आप 6 प्रश्न के उत्तर भी सही दे देते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना जाएगा।
ऑनलाइन जमा होगा शुल्क
– ड्राइविंग लाइसेंस की नई प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन टेस्ट के लिए स्लॉट बुक होते है। इसके लिए आपको ऑनलाइन शुल्क जमा कराना होगा और आप अपने हिसाब से ऑनलाइन टेस्ट के लिए समय चुन सकेंगे।