Driving License Renewal Rules: एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस कब तक रिन्यू नहीं कराने पर हो सकता है कैंसिल

Driving License Renewal Rules: यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू कराने के सारे नियम जान लीजिए।

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Driving License Renewal Rules: आप कार, वाइक, स्कूटी जैसे वाहन चलाने वालों के लिए खास खबर। घर से बाहर किसी काम से जाने के लिए अक्सर लोग कार या बाइक का उपयोग तो करते हैं। अगर आप भी कोई गाड़ी चलाते हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका चालान काट सकता है। वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि हमें कितने समय बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है। 

इतने समय के लिए जारी होता है ड्राइविंग लाइसेंस 

भारत में 40 साल के लिए ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। इसके बाद जैसे ही तय समय में आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो आपको अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है। 

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू ना कराने पर क्या होता है? 

अगर आप तय समय तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपके लाइसेंस को परमानेंट कैंसिल कर दिया जाता है। हालांकि, कार्डधारक को डीएल रिन्यू कराने के लिए समय भी दिया जाता है। यदि आप से लाइसेंस रिन्यू कराने की तारीख निकल जाए, तब भी आपको विभाग 30 दिन का समय अलग से देता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, कोई व्यक्ति अगर ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट निकलने के एक साल तक इसे रिन्यू नहीं कराता है तो उसका डीएल कैंसिल माना जाता है।

Driving License Renewal Rule: देनी  होगी लेट फीस

अगर आप एक्सपायर होने के 30 दिनों के अंदर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा लेते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। वहीं 30 दिन के बाद रिन्यू कराने पर आपको लेट फीस देनी होगी।कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए 400 रुपए तक फीस लगती है। वहीं एक्सपायरी डेट निकलने के एक महीने बाद आपको 1500 रुपये तक फीस देनी पड़ सकती है। इस फीस के साथ फाइन भी शामिल होता है।

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