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HC ने डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के दिए आदेश: कहा- किसी की जान जा रही होगी तो 2 दिन बाद देंगे दवाई, इस दिन अगली सुनवाई

Doctors Strike in MP: आज सरकारी-प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रखेंगे OPD: सिर्फ मिलेंगी इमरजेंसी सेवाएं, हड़ताल पर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

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Preetam Manjhi
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Doctors Strike in MP: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए हैं। पहले कोर्ट ने कहा था कि हड़ताल का ये तरीका कतई ठीक नहीं है। किसी की जान निकल रही हो, तो कहिएगा कि 2 दिन बाद दवाई देंगे। अब कोर्ट ने कहा है कि 20 अगस्त तक जूडा अपनी हड़ताल वापस लें। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने की भी सलाह दी है।

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वहीं इससे पहले मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ ने कहा था कि हम चाहते हैं कि देश में समान कानून बने। हम हाई कोर्ट को लेकर आश्चर्यचकित हैं। जहां एक तरफ इतनी बड़ी घटना होने के बाद देश में आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट कहे कि आंदोलन का अधिकार ही नहीं है।

हाई कोर्ट क्या चाहता है कि हम पिट जाएं, मर जाएं। क्या हमारे अधिकार नहीं हैं। मेरा कहना है कि हमें अपनी और साथियों की सुरक्षा के लिए आंदोलन का अधिकार है। ऐसे में हाईकोर्ट को हमारी बात को समझना चाहिए।

हाई कोर्ट का आदेश, तत्काल काम पर लौटें डॉक्टर

कोलकाता की घटना को लेकर पूरे एमपी में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए टिप्पणी की। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का कहना है कि जूनियर डॉक्टरों को तुरंत हड़ताल खत्म कर काम पर वापस आना होगा

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कोलकाता की घटना और डॉक्टर्स की सुरक्षा पूरे देश का मुद्दा- HC

एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोलकाता की घटना और डॉक्टर्स की सुरक्षा ये पूरे देश का मुद्दा है। इसके साथ ही कोर्ट ने जूड़ को हड़ताली संगठनों से बात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता IMA को भी पक्षकार बनाएगा। कुछ देर बाद फिर मामले पर सुनवाई शुरू होगी।

संगठनों ये कहा

एमपी के शासकीय स्वाशासी चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉ. राकेश मालवीय के मुताबिक, आंदोन कब तक जारी रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। आंदोलन में केवल डॉक्टर ही क्यों हैं? निर्भया के समय सड़को पर उतरने वाले खिलाड़ी, सेलिब्रिटी वगैरह कहां हैं?

हम चाहते हैं कि देश में कानून समान बने। हम एमपी हाई कोर्ट को लेकर आश्चर्यचकित हैं। देश में हुई इतनी बड़ी घटना पर आंदोलन चल रहा हो और दूसरी तरफ हाई कोर्ट कहे कि आंदोलन का अधिकार ही नहीं है। जबकि हमने इमरजेंसी सर्विस बंद नहीं की है।

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ऐसे में हाई कोर्ट क्या चाहता हैं कि हम पिट जाएं, मर जाएं। हमारे क्या अधिकार नहीं हैं। मेरा कहना है कि हमें अपनी सुरक्षा और सभी साथियों की सुरक्षा के लिए आंदोलन का हक है। ऐसे में हाई कोर्ट को हमारी बात समझनी चाहिए।

प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल बंद रखेंगे OPD

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जूनियर डॉकटरों की हड़ताल (Doctors Strike in MP) जारी है। सरकारी अस्पतालों के बाद आज प्राइवेट हॉस्पिटल भी OPD बंद रखेंगे। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सुविधा ही चालू रहेगी। वहीं हड़ताल पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी होगी।

आपको बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें डॉक्टरों की हड़ताल को गलत बताया है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किया है।

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हड़ताल के चलते हमीदिया 38 फीसदी कम पहुंचे मरीज

हड़ताल के चलते बीते दिन शुक्रवार को भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया में मरीजों की संख्या में 38 फीसदी

हड़ताल के चलते शुक्रवार को हमीदिया की OPD में करीब 38 फीसदी मरीजों की कमी देखी गई। एम्स में भी यही हालत थे, यहां करीब 500 से अधिक मरीज कम पहुंचे।

सिर्फ मिलेगी इमरजेंसी सेवाएं

आपको बता दें कि हड़ताल (Doctors Strike in MP) के चलते प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेस ही चालू रहेंगी। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स की OPD बंद रहेगी।

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आज प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी मरीज और जो मरीज भर्ती हैं सिर्फ उन्हें ही देखा जाएगा। इसमें प्रदेश के करीब 350 प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल रहेंगे।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1824661179450483021

इसलिए विरोध कर रहे डॉक्टर

आपको बता दें कि केंद्र और राज्य ने अपने-अपने अनुसार डॉक्टर के लिए कई तरह के कानून बना रखे हैं, लेकिन डॉक्टर के लिए कोई भी केंद्रीय कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। इसी की मांग लगातार तेज हो रही है। डॉक्टरों की मांग है कि एक सेंट्रलाइज कानून लाया जाए।

हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई

मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल का मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने जरूरी सेवाएं ठप करके हड़ताल पर जाने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका को गलत बताया है। मामले पर आज सुनवाई होगी।

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अधिवक्ता अभिषेक पांडे के मुताबिक, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अनिश्चित कालीन हड़ताल की बात कही है। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इसे लेकर एक निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल सेवाएं एसेंशियल सर्विस में आती हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी होती है। इसके तहत डॉक्टर किसी भी प्रकार की हड़ताल पर नहीं जा सकते।

आज इन हॉस्पिटलों में रहगी OPD बंद

नेशनल हॉस्पिटल

हजेला हॉस्पिटल

अक्षय हार्ट हॉस्पिटल

चिरायु

सिद्दांता रेडक्रास हॉस्पिटल

गेस्ट्रो केयर हॉस्पिटल

अन्य प्राइवेट अस्पताल

हड़ताल में ये एसोसिएशन भी शामिल

जूनियर डॉक्टरों की इस हड़ताल में कई एसोसिएशन भी शामिल रहेंगे। इनमें यूनाइटेड डॉक्टर फेडरेशन, चिकित्सक महासंघ, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन मध्य प्रदेश, प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश, मेडिकल ऑफिसर मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन मध्यप्रदेश, ESI मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन मध्य प्रदेश, होम डिपार्टमेंट एसोसिएशन मध्य प्रदेश शामिल हैं।

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