भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिवाली के दिन आतिशबाजी Fireworks रात्रि 8 से 10 बजे (Diwali 2020) के मध्य ही की की जाएगी। आतिशबाजी सामूहिक रूप से कम्यूनिटी सेंटर और खुले मैदानों पर ही की जाएगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा इस संबंध में प्रचार-प्रसार भी किया जाए एवं थाना प्रभारी, अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि ऐसी आतिशबाजी जो 125 डीबी या 145 पीके से अधिक का ध्वनिमान 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न करती है का निर्माण, विक्रय एवं प्रयोग प्रतिबंधित है। इस तरह की आतिशबाजी का विक्रय भी नहीं किया जा सकेगा न ही इसका भण्डारण किया जा सकेगा। इसी प्रकार के सीरीज़ बम तथा सुतली बम का भी न तो विक्रय किया जाएगा तथा ना ही भण्डारण किया जा सकेगा।
दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि समस्त आतिशबाजी व्यापारी अपने-अपने प्रतिष्ठान पर एक बड़ा फ्लेक्स लगायेंगें, जिस पर आतिशबाजी का समय एवं अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय का उल्लेख रहेगा। समस्त आतिशबाजी विक्रेताओं को यह भी निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मात्रा मे पेम्पलेट भी प्रिन्ट करायेंगे एवं उसका वितरण सभी ग्राहकों को बिल के साथ करेंगे। कोविड-19 विश्व महामारी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे ।
दुकानें नही लगने देंगे
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि अपनी-अपनी दुकानों से लगाकर अन्य किसी भी प्रकार की छोटी दुकान जैसे बच्चों के तमंचे, टिकली, मोमबत्ती एवं दीपक इत्यादी की दुकानें नही लगने देंगे। सभी थोक व्यवसायी किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक उपाय करने जैसे अग्निशमन यंत्र/सीज़ फायर/रेत की वाल्टियां/पानी आदि हमेशा दुकान के आस-पास पर्याप्त मात्रा मे रखेगें। साथ ही सभी थोक एवं फुटकर व्यवसायी कोविड-19 विश्व महामारी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगें।
थोक व्यवसायी किसी भी प्रकार से रिटेल व्यवसाय नहीं करेंगे
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि आतिशबाजी दुकानदार दुकानों में आतिशबाजी के खाली खोखे/बारदाना जो दुकानों के सामने एवं आस-पास रखी रहती है वह सामग्री नहीं रखी जाए। कोई भी दुकानदार, दुकान के बाहर न तो आतिशबाजी रखेगें और न ही डिस्प्ले करेंगे/पूरी आतिशबाजी पैकिंग के रूप मे एवं ब्राण्डेड होनी चाहिये। कोई भी 1500 के०जी० वाले थोक व्यवसायी किसी भी प्रकार से रिटेल व्यवसाय नहीं करेंगे। ना ही आतिशबाजी का डिस्ले अथवा प्रदर्शन करेंगे।
आतिशबाजी की टेस्टिंग नही कराएगें
निगम के फायर आफिसर रामेश्वर नील,मोबाइल नंबर 9424499593 को दुकानों की जानकारी उपलब्ध कराई जाकर फायर व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारी नगर निगम, भोपाल कोई भी दुकानदार दुकान के आस-पास किसी भी प्रकार की आतिशबाजी की टेस्टिंग नही कराएगें।