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MP News: स्कूलों के बारे में मोहन सरकार का बड़ा फैसला, अब‌ कलेक्टर मनमर्जी‌ से नहीं‌ ले पाएंगे ये फैसला

भोपाल। MP News: स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को स्कूली छुट्टी के संबंधित एक आदेश जारी किया है।

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Agnesh Parashar
MP News: स्कूलों के बारे में मोहन सरकार का बड़ा फैसला, अब‌ कलेक्टर मनमर्जी‌ से नहीं‌ ले पाएंगे ये फैसला

भोपाल। MP News: स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर्स को स्कूली छुट्टी के संबंधित एक आदेश जारी किया है। अब कोई भी कलेक्टर अपने मन मुताबिक स्कूली छुट्टी या टाईमिंग में बदलाव नहीं कर सकेगा। प्रदेश में चाहे शीतलहर, हीटवेव या अतिवर्षा ही क्यों न हो रही हो कलेक्टर अपने मन से छुट्टी घोषित नहीं कर सकेंगे।

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स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को आदेश जारी करते हुए कहा है कि शीतलहर, हीटवेव और अतिवर्षा की स्थिति में कलेक्टर स्वयं संज्ञान लेकर छुट्टी घोषित नहीं कर सकेंगे, बल्कि स्कूलों के प्रतिनिधियों और अभिभावकों से चर्चा करने के बाद आदेश जारी करने से पहले लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त या राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक से सहमति लेनी होगी। इसके बाद छुट्टी का आदेश जारी किया जाएगा।

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इनकी लेनी होगी परमिशन

प्रदेश में अगर ठंड बढ़ती है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा जाता है तो ऐसी स्थिति में प्री-प्रायमरी से 5वीं तक की कक्षाएं की छुट्टी करने के लिए पहले राज्य शिक्षा केन्द्र इजाजत लेनी होगी। साथ ही गर्मियों के दिनों में अगर तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच जाता है तो भी शिक्षा केन्द्र से परामर्श करके ही निर्णय लिया जाएगा।

अन्य परिस्थिति में लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त या राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक से सहमति मिलने के बाद संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्कूल संचालन के लिए समय निर्धारित कर सकेंगे।

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छुट्टी से पहले स्कूलों को मिलेगा समय

आदेश में कहा गया है कि स्कूलों की छुट्टी के संबंध में जारी आदेश के पालन के लिए स्कूलों को कम से कम एक दिन का समय दिया जाएगा, ताकि वे उस अनुसार व्यवस्था कर सकें।

परीक्षाएं के संबंध में कही ये बात

आदेश में परीक्षाओं से संबंधित एक बिंदु भी जोड़ा गया है। जिसमें राज्य स्तर से निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित होने की बात कही है। इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर डीईओ/डीपीसी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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