Kolar Lockdown : लॉकडाउन में केवल सुबह दूध और अखबार बांटने वालों को ही रहेगी छूट, आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोरोना संक्रमण Kolar Lockdown को रोकने के लिए भोपाल नगर निगम और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र के तहत सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दूध वितरण और न्यूज पेपर बांटने की छूट दी है। इसमें पत्रकारों को अपने कार्यस्थल पर जाने और कव्हरेज करने के लिये आई.डी.कार्ड साथ रखना होगा। मेडिकल, अस्पताल और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।
लॉकडाउन में जारी रहेगा #CovidVaxination
कलेक्टर श्री @AvinashLavania ने कहा है कि लॉक डाउन के दौरान भी कोविड-19 टीकाकरण जारी रहेगा । उन्होंने 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों से टीकाकरण कराने की अपील की है ।@CMMadhyaPradesh @JansamparkMP pic.twitter.com/2fkyzKp73Y
— PRO JS Bhopal (@probhopal) April 9, 2021
केम्पों में भी वैक्सीनेशन किया जायेगा
जारी आदेश में भोपाल नगर निगम व बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में सोमवार 12 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औघोगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों , औघोगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। लॉक डाउन अवधि में जिले के सभी टीकाकरण केन्द्रों पर कोविड-19 वैक्सीन लगाई जायेगी। इसके साथ ही एसडीएम द्वारा लगाए जा रहे अस्थाई केम्पों में भी वैक्सीनेशन किया जायेगा।
शहर के कोलार सहित अनेक क्षेत्रों में लाॅक डाउन, शुक्रवार शाम से 19 अप्रैल की सुबह तक लागू और बैरीकेटिंग कर सीमाएं होंगी सील I
नागरिकों की सुगमता के लिए अत्यावश्यक सेवाओं सब्जी एवं घरेलू सामान की पूर्ति हेतु एजेंसियों/विक्रेताओं की सूची#BMCNews #BhopalInfo #BhopalFightsCorona pic.twitter.com/mESt1PYrbr— Bhopal Municipal Corporation (@BMCBhopal) April 9, 2021
अनुमति प्राप्त कर आक्सीजन दी जा सकेगी
भोपाल जिले में आगामी आदेश तक कोचिंग, ट्यूशन संस्थानों में आफलाइन क्लासेस पूर्णतः बंद रहेंगी , कक्षाओं का केवल आनलाइन संचालन किया जा सकेगा। जिले में सभी चिकित्सालयों में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई को दृष्टिगत रखते हुए, जिले में स्थित व जिले में सप्लाई करने वाले सभी सप्लायर्स को यह निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेश तक सभी ईकाईयां अपना पूरा उत्पादन सर्वप्रथम केवल मेडिकल उपयोग हेतु उपलब्ध करवाएंगें तथा अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर ही अन्य व्यावसायिक उपयोग हेतु संबंधित सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति प्राप्त कर आक्सीजन दी जा सकेगी।