भोपाल। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भोपाल कोर्ट में उनपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गाय है। झूठे आरोप लगाने का मामले में दिग्विजय सिंह को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। 11 जनवरी 2023 को इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल दिग्विजय सिंह ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा पर आरोप लगाया गया था। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया गाय है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल विधान महेश्वरी द्वारा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह मामला दर्ज किया गया है।
यह लगाए थे आरोप
बताया गया है कि दिग्विजय सिंह द्वारा 4 जुलाई 2014 को आरोप लगाए थे कि विष्णु दत्त शर्मा द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है। यह बात मीडिया में आने के बाद विष्णु दत्त शर्मा की छवि धूमिल हुई, जिसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया है। साथ ही साक्ष्य भी प्रस्तुत किए।
जमानत प्राप्त करना होगी
इस मामले में न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि 5 दिसंबर 2022 में यह पाया है कि दिग्विजय सिंह द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है। अतः न्यायालय द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने हेतु निर्देशित किया है। जिसके अनुसरण में दिग्विजय सिंह को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त करना होगी। प्रकरण में 11 जनवरी 2023 का दिन सुनवाई के लिए नियत किया गया है।