Car Insurance: इस लापरवाही से हुई कार चोरी तो नहीं मिलेगी बीमा की राशि, हाल ही में आया ये नया आदेश

Car Insurance: कार चोरी होने पर यदि लापरवाही सामने आई तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इसे लेकर हाल ही में एक नया आदेश आया है।

Car Insurance: इस लापरवाही से हुई कार चोरी तो नहीं मिलेगी बीमा की राशि, हाल ही में आया ये नया आदेश

हाइलाइट्स

  • बीमा क्लेम को लेकर आया नया आदेश
  • लापरवाही से हुई कार चोरी तो पड़ेगा भारी
  • बीमा क्लेम का दावा किया जा सकता है खारिज

Car Insurance: हम अपनी कार की सुरक्षा के लिए बीमा कराते हैं, ताकि दुर्घटना समेत कार डैमेज या चोरी हो जाने पर बीमा राशि के रूप में हम उसकी भरपाई कर सकें।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार चोरी होने पर यदि लापरवाही सामने आई तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इसे लेकर हाल ही में एक नया आदेश आया है।

ये लापरवाही पड़ेगी भारी

यदि आपकी कार चोरी आपकी लापरवाही से हुई है तो आपको बीमा क्लेम (Car Insurance Claim) नहीं मिलेगा।

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जैसे कार में ही चाबी लगी छोड़ देना या कोई और लापरवाही जिसके कारण कार चोरी हुई है।

इसके अलावा समय पर एफआईआर दर्ज नहीं कराने पर भी आपका बीमा क्लेम (Car Insurance) का दावा खारिज किया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला

मामला अंबाला (हरियाणा) का है। शिकायतकर्ता ने पुरानी Maruti Suzuki Swift Dzire LDI खरीदी और इसे अपने नाम पर पंजीकृत किया।

कार का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 2,00,000/- रुपये के बीमा (Car Insurance) घोषित मूल्य के साथ किया गया था।

जिसके लिए शिकायतकर्ता ने 7268/- रुपये का प्रीमियम (Car Insurance Premium) चुकाया था।

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पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, शिकायतकर्ता और उसका भाई खरीदारी के लिए गए और कार को बाजार के बाहर पार्क कर दिया।

शिकायतकर्ता के भाई ने कार में चाबी छोड़ दी और कुछ ही क्षणों में एक अज्ञात व्यक्ति ने वाहन चुरा लिया।

इसका पता लगाने के उनके प्रयासों के बावजूद, कार गायब रही, जिसके बाद FIR दर्ज की गई।

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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचा मामला

शिकायतकर्ता ने बीमा दावे (Car Insurance) के लिए बीमा कंपनी को एफआईआर और अन्य आवश्यक दस्तावेज सौंपे।

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हालांकि, बार-बार दौरे और निरंतर संचार के बावजूद, बीमा कंपनी (Insurance Company) ने निपटान में देरी की।

जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ( Consumer Disputes Redressal Commission) अंबाला, हरियाणा में बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

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आयोग ने मामले में यह सुनाया फैसला

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अंबाला (हरियाणा) की अध्यक्ष नीना संधू, रूबी शर्मा (सदस्य) और विनोद कुमार शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (United India Insurance Company) के खिलाफ चोरी की कार के दावे को अस्वीकार करने के लिए एक शिकायत को खारिज कर दिया।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1782287152597946829

जिला आयोग ने माना कि कार की चाबियां लापरवाही से कार के अंदर छोड़ दी गई थीं, जिससे चोरी हुई। इसके अलावा, एफआईआर 30 दिनों की अस्पष्ट देरी के साथ दर्ज की गई, जिसने दावे की वैधता के बारे में गंभीर चिंताएं उठाईं।

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