नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) विमानन नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को सभी विमानन कंपनियों को दिशानिर्देश जारी किये जिन्होंने ‘ड्राई आइस’ में पैक कोविड-19 टीकों को देश के अनेक हिस्सों में परिवहन की योजना बनाई है।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि ड्राई आइस सामान्य वायुमंडलीय दबाव में -78 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में कार्बन डाईऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाती है और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ने इसे ‘खतरनाक वस्तु’ के रूप में वर्गीकृत किया है।
डीजीसीए ने कहा, ‘‘ड्राई आइस के साथ पैक कोविड-19 के टीकों के परिवहन में शामिल होने जा रहे सभी संचालक ड्राई आइस की अधिकतम गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे जिसे किसी कार्गो होल्ड में रखकर या सभी तरह के मालवहन परिचालन के लिए तैनात यात्री संस्करण के मुख्य डेक (यात्री केबिन) में रखकर ले जाया जा सकता है।’’
देश कोविड-19 के टीकाकरण के लिए तैयार हो रहा है और इसके लिए दूसरा राष्ट्रीय पूर्वाभ्यास आठ जनवरी को किया गया।
भाषा वैभव उमा
उमा शाहिद
शाहिद