MP High Court Jabalpur: हलफनामा देने के बावजूद भी 6 महीने में नहीं किया आदेश का पालन, सुनवाई आज

MP High Court Jabalpur: हलफनामा पेश करने के बाद भी आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, सुनवाई आज

MP High Court Jabalpur: हलफनामा देने के बावजूद भी 6 महीने में नहीं किया आदेश का पालन, सुनवाई आज

 MP High CourtJabalpur: हलफनामा पेश करने के बाद भी आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट (HC) ने संज्ञान लेते हुए मामले को गंभीरता से लिया है।

हाईकोर्ट के चीफ ने आयुक्त परिवहन विभाग को 24 घंटे में व्यक्तिगत रूप से तलब होने के आदेश जारी किए हैं। साथी ही अगर उपस्थिति नहीं हुई तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट ज़ारी किया जाएगा।

याचिका पर सुनवाई आज बुधवार 17 जनवरी को निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई आज हाईकोर्ट में होगी।

याचिका सुनवाई के लिए मुख्य पीठ को की स्थानांतरित

बता दें, कि विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य ने सड़क दुर्घटना में हुई दो व्यक्तियों की मौत का हवाला देते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट (HC) में जनहित याचिका दायर की थी।

चीफ जस्टिस के निर्देश पर ये याचिका सुनवाई के लिए मुख्य पीठ में स्थानांतरित कर दी गई थी। इस याचिका में कहा गया था, कि दुर्घटना के समय 2 पहिया वाहन चालक अगर हेलमेट लगाए होते तो उनकी मौत नहीं होती।

क्योंकि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में सिर पर गंभीर चोट आने से 2 पहिया वाहन सवारों की मौत हो जाती है।

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याचिका में कहा गया

याचिका में कहा गया था, कि उच्च न्यायालय ने 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिर्वायता  को लेकर आदेश जारी किए हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट में भी हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने का प्रावधान हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाना और 2 पहिया वाहन में हेलमेट लगाना साथ ही वाहनों में हाई सिक्योरिटी के साथ नम्बर प्लेट लगाना भी जरूरी है।

लेकिन इसका पालन प्रदेश में नहीं किया जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए तो, सड़क दुर्घटनों में मौतों के ग्राफ में कमी आएगी। साथ ही इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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मामले में सुनवाई के दौरान चालानी कार्रवाई के आंकडे किए पेश

मामले में पहले हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से चालानी कार्रवाई के आंकडे पेश किए गए थे। जिस पर युगलपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा था, कि सड़कों पर वाहन चलाते वक्त लोग हेलमेट लगाते हुए नजर नहीं आते है।

हमें कागजी कार्रवाई की जगह मैदानी कार्रवाई करने की जरूरत है। मोटर व्हीकल एक्ट का परिपालन निश्चित तौर पर किया जाना बहुत जरूरी है। युगलपीठ ने सरकार पर 25 हजार रुपयों की कॉस्ट भी लगाई थी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने बताया

याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान व चालानी कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की। हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए युगलपीठ ने समय देने का आग्रह किया। जिस पर HC ने नाराजगी जताते हुए आदेश जारी किए। (MP High Court Jabalpur)

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