रायपुर: स्कूल शिक्षा विभाग ने 240 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। जिसके बाद राजधानी में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में निजी स्कूल संचालक शिक्षा विभाग पहुंचे। वहां विरोध प्रदर्शन किया, उधर शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर नियमों का नहीं पालन किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी।
दरअसल, कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से बनाए गए अशासकीय विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 2020 के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। स्कूल शिक्षा द्वारा निजी स्कूलों को बार-बार निर्देश देने के बाद भी इन स्कूलों में फीस समिति का गठन नहीं किया गया। जिसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने 240 स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया अब इन स्कूलों में 2021-22 से दाखिला कराने का अधिकार नहीं रहेगा।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गीय है, उन स्कूलों का पंजीयन रजिस्टर, दाखिला पंजी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल बच्चों की सूची एवं अन्य दस्तावेज BEO कार्यालय में जमा कराने को भी कहा गया है। इन स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को नजदीकी स्कूल में शिफ्ट कराने की जिम्मेदारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी और नोडल प्राचार्य को होगी।
मान्यता लेने आये 134 आवेदन
माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने नए सत्र 2021-22 के लिए हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। मान्यता लेने के लिए इस बार 134 आवेदन माशिमं को मिले है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो जिन स्कूलों में पेयजल, कक्ष और शिक्षकों के साथ बुनियादी सुविधा होगी उन्हें मान्यता दी जाएगी।