Delhi Old Vehicle Fuel Ban:पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नई दिल्ली के साथ इन शहरों में भी नियम

Delhi Old Vehicle Fuel Ban: नई दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर से डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह निर्णय नई दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी लागू होगा।

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हाइलाइट्स

  • दिल्ली में 1 नवंबर से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल
  • नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी लागू होगा नियम
  • पुरानी गाड़ियों को CAQM ने 1 अक्टूबर तक दी राहत

Delhi Old Vehicle Fuel Ban: नई दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर से डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह निर्णय नई दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी लागू होगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल के मामले में अक्टूबर तक राहत दी है। इसके बाद 1 नवंबर से नई दिल्ली सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा।

Delhi Old Vehicle Fuel Ban rule

ये है नया नियम

कुछ दिनों पहले कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने साफ कहा था कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। नए नियम के मुताबिक 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल की कैटेगरी में रखा गया है।

नए नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (सिस्टम) लगाया गया है। इसकी मदद से पुरानी गाड़ियों की पहचान की जाएगी।

इतना लगाया जाएगा जुर्माना

1 नवंबर 2025 से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। जब्त होने पर वाहन मालिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना अलग से लगेगा।

विवाद के बाद होल्ड कर दिया गया था नया नियम

1 जुलाई से नया नियम लागू कर दिया गया था। जुर्माने की कार्रवाई की जा रही थी। विपक्ष ने दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया। विवाद बढ़ने पर इस नए नियम को होल्ड कर दिया गया था। अब 1 अक्टूबर तक ये नियम होल्ड रहेगा। 1 नवंबर से ये नियम एक्टिव हो जाएगा और फिर पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये नियम बनाया है।

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