देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। दिल्ली में मिनी लॉकडाउन की तरह पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाईवे, रोड निर्माण, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन के काम पर भी प्रतिबंध लग गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आज अलग-अलग विभागों के साथ बैठक कर फैसला किया गया कि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों पर प्रतिबंध रहेगा।
राजधानी में प्रदूषण के चलते डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहन प्रतिबंति रहेंगे, ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। हालंाकि बीएस-6 मानक वाले वाहन, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली गाड़ियां, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन, इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाले ट्रक और निजी पेट्रोल कारों पर रोक नहीं रहेगी। वही दिल्ली मेट्रो सामान्य तरीके से चलती रहेंगी।
मार्केट खुलने का समय अलग होगा?
कई चीजों पर प्रतिबंध के अलावा दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राजस्व आयुक्त बाजारों और कार्यालयों के लिए अलग-अलग कार्य समय के लिए योजना तैयार करेंगे। वही बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्राथमिक स्कूल शनिवार से तब तक बंद रहेंगे, कक्षा 5 से ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए बाहरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी कार्यालयों से भी इसका पालन करने की सलाह दी गई है।